गुजरात के मोरबी में झूलते पुल हादसे में मृतकों के परिजनों और पीड़ितों को कम मुआवजा देने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है हाईकोर्ट ने पाया कि हादसे में अनाथ हुए बच्चों के लिए ₹3000 प्रति महीने दिया जाएगा हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि इतनी राशि से तो स्कूल का ड्रेस और किताबें भी नहीं आएंगी.
140 से ज्यादा लोग मारे गए थे
हाईकोर्ट ने कहा कि मुआवजा दोगुना किया जाए या ₹1000000 दिया जाए कोर्ट ने मरने वालों की सूची में उनकी जाति के उल्लेख पर भी आपत्ति जताई मोरबी में मच्छु नदी पर झूलता पुल 30 अक्टूबर को 2:30 गया था इसमें 140 से ज्यादा लोग मारे गए थे इस से 7 बच्चे अनाथ हुए हैं और 12 बच्चों ने अपने माता-पिता में से एक को खो दिया है।
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रिपोर्ट- प्रेम श्रीवास्तव
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