मानगो नगर निगम चुनाव के विरोध मे संयुक्त ग्राम सभा संघर्ष समिति की ओर से बाबा तिलका माझी चौक डिमना से रविवार की शाम मशाल जुलूस निकाला गया। यह जुलूस शंकोसाई रोड नंबर पांच तक जाकर पुन: डिमना चौक पहुंचकर संपन्न हुआ। फिर वहां सभा हुई, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के अनुसार परिवर्तनीय शहरी क्षेत्र के अंतर्गत मानगो नगर निगम का गठन किया गया है।
5वीं अनुसूची क्षेत्र के कानून को नजरअंदाज कर झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 को जबरन थोपा
इसका मुख्य आधार 2006 में शहरी क्षेत्र (मार्ग निर्देशिका निर्धारण) नीति है, जिसके तहत पूर्वी सिंहभूम की 5वीं अनुसूची क्षेत्र के कानून को नजरअंदाज कर झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 को जबरन थोपा गया। वक्ताओं ने कहा झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 सामान्य क्षेत्र के लिए है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण संशोधन की जरूरत है। यहां पारंपरिक रूढ़ी व्यवस्था द्वारा संचालित ग्राम सभा के लोग स्वयं प्रतिनिधित्व करेंगे। वक्ताओं ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243 जेडसी से अनुसूचित क्षेत्रों में सामान्य तरीके से चुनाव को रोकता है।
शहरी क्षेत्र में पेसा के अनुरूप मेसा कानून बनाने की जरूरत है। वक्ताओं ने कहा कि समिति जल्द ही इस लड़ाई को कोर्ट ले जाएगी। जमीनी स्तर पर संघर्ष जारी रहेगा। अगर उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार नहीं किया गया तो वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मशाल जुलूस सह सभा में माझी बाबा दीपक मुर्मू, दुर्गा मुर्मू, लक्ष्मण किस्कु, रमेश मुर्मू, हातु मुंडा, कैलाश बिरुआ, सनातन टुडू, पप्पू सोरेन, इन्दर हेम्ब्रम, मदन मोहन सोरेन, कृष्णा हांसदा, मोहन हांसदा, सालखन मार्डी, लुगू हांसदा, राखल सोरेन, मोहन हांसदा, सालखन मार्डी, लुगू हांसदा, राखल सोरेन, लवकुश हांसदा, बिरेन मुर्मू आदि शामिल हुए।
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