Mahindra Thar Modification : जम्मू कश्मीर में एक शख्स को महिंद्रा थार को मोडिफाई करने का दोषी मानते हुए कोर्ट ने 6 महीने जेल की सजा सुनायी है.
श्रीनगर की एक ट्रैफिक कोर्ट ने यह फैसला महिंद्रा थार के मालिक आदिल फारूक भट्ट के खिलाफ सुनाया है. मोटर व्हीकल एक्ट 1988 (MV Act) के सेक्शन 52 के तहत यह सजा सुनाते हुए कोर्ट ने श्रीनगर के RTO को थार के सभी मोडिफिकेशन हटाकर SUV को उसकी वास्तविक स्थिति में वापस लाने का निर्देश भी दिया है.
अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी ने अपनी महिंद्रा थार एसयूवी में गैर कानूनी मोडिफिकेशन करा रखे थे. व्यक्ति ने कार का लुक तो बदलवा ही डाला था, साथ ही इसमें एक सायरन भी लगवाया था. यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 (एमवी अधिनियम) की धारा 52 का उल्लंघन है.
रिपोर्ट के मुताबिक, यह पुरानी जेनरेशन महिंद्रा थार थी, जिसमें एक हार्ड टॉप, बड़े पहिये और टायर, एलईडी लाइट्स के साथ-साथ एक कार सायरन लगा रखा था. न्यायालय के आदेश के अनुसार, वाहन को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) में छपी वास्तविक संरचना से पूरी तरह बदल दिया गया है.
मॉडिफाइड महिंद्रा थार के मालिक आदिल को जेल नहीं जाना पड़ेगा
श्रीनगर के एडिशनल स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट (ट्रैफिक), शब्बीर अहमद मलिक ने महिंद्रा थार के मालिक आदिल फारूक भट्ट के खिलाफ अपने फैसले में कहा कि इस अपराध में गलत नैतिक आचरण शामिल नहीं है. अभियुक्त को पहले किसी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है.
ऐसे में कोर्ट ने इस मामले में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के तहत विचार करके अभियुक्त को प्रोबेशन का लाभ दिया है. कोर्ट ने प्रोबेशन के तहत अभियुक्त को 2 लाख रुपये का बॉन्ड भरने और 2 साल की अवधि के लिए शांति और अच्छा व्यवहार रखने का आदेश दिया है. ऐसा करने पर मॉडिफाइड महिंद्रा थार के मालिक आदिल को जेल नहीं जाना पड़ेगा.
Report – Prem Srivastav…
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