दो संतान वाले व्यक्ति ही नगर निकाय चुनाव लड़ पाएंगे. अगर किसी को दो से अधिक जीवित संतान है, तो वे चुनाव लड़ने के योग्य नहीं माना जाएगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने इस आशय का निर्देश जारी किया है. झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 नौ फरवरी 2012 से प्रभावी है. इस धारा के उपबंधों के अनुसार दो से अधिक संतान वाला व्यक्ति नगरपालिका के किसी भी पद का चुनाव लड़ने के अयोग्य होगा. हालांकि उसकी दो से अधिक संतान यदि 9 फरवरी 2013 या इससे पहले के हैं, तो उस पर यह नियम लागू नहीं होगा.
गोद लिए और जुड़वा संतान भी शामिल
हालांकि संतानों की संख्या की परिभाषा में गोद लिए और जुड़वा संतान भी शामिल हैं. इसके संबंध में प्रत्येक अभ्यर्थी को संलग्न फार्म की कंडिका-2 के अनुसार स्वघोषणा करनी होगी और उसे नोमिनेशन पेपर के साथ संलग्न करना होगा. अगर कोई व्यक्ति यह स्वघोषणा नामांकन प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं करता है, तो उसे निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा तत्काल एक नोटिस जारी किया जाएगा. उसमें बताया जाएगा कि वह स्वघोषणा नामांकन के अंतिम दिन निर्धारित समय तक निश्चित रूप से जमा कर दे. ऐसा नहीं होने पर उसका नामांकन पत्र अवैध हो जाएगा और नामांकन पत्र की स्क्रूटनी के क्रम में उसे खारिज कर दिया जाएगा.इस नियम के तहत जिस वर्ष में निर्वाचन हुआ हो, उसके ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर नगरपालिका के बकाये सभी करों का उसने भुगतान नहीं किया है, तो वह अयोग्य हो जाएगा.
सभी करों का भुगतान करना आवश्यक
नगरपालिका निर्वाचन 2020 के संदर्भ में धारा 18 (1)(ठ) में प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो नगरपालिका का चुनाव लड़ना चाहता है, उसके लिए पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 2021-22 तक नगरपालिका के बकाया सभी करों का भुगतान करना आवश्यक है.इसमें सभी प्रकार के शुल्क और किराया शामिल है. इसके लिए भी उसे स्वघोषणा पत्र नामांकन के साथ अनुलग्नक-1 में जमा करना होगा.नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना भले जारी नहीं हुई है, पर इसके संबंध में आदेश-निर्देश जारी होने लगे हैं. निकाय चुनाव का संचालन करने वाले राज्य निर्वाचन आयोग की ओर इस तरह की गई है अयोग्यता परिभाषित्ा झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (2) में प्रावधान है कि पार्षदों के निर्वाचन, अयोग्यता, वापसी से संबंधित इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबंध आवश्यक परिवर्तन सहित महापौर तथा अध्यक्ष के निर्वाचन, अयोग्यता, वापसी के संबंध में लागू होंगे.
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