पंकज मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव की ओर से शनिवार को ईडी कोर्ट में डिस्चार्ज पिटिशन दाखिल किया गया. वही मामले में शनिवार को बच्चू यादव की पेशी भी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हुई. डिस्चार्ज पिटिशन में कहा गया कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है इसलिए उन्हें इस केस से मुक्त किया जाए. कोर्ट ने बच्चू यादव के डिस्चार्ज पिटिशन पर सुनवाई की तिथि 3 दिसंबर निर्धारित की. सुनवाई के दौरान कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए बच्चू यादव ने कोर्ट से आग्रह किया कि मां की खराब तबीयत के मद्देनजर उसे साहिबगंज ट्रांसफर कर दिया जाए. इस आग्रह पर कोर्ट की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई बीते शुक्रवार को बच्चू यादव की जमानत अर्जी ईडी कोर्ट ने खारिज कर दी थी.
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बच्चू यादव की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की. इस दौरान पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश की भी पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई. उन दोनों की भी अब अगली पेशी 3 दिसंबर को होगी.बता दें कि बच्चू यादव को ईडी ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी, इसके बाद 11 अगस्त को उसे न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया था. ईडी की ओर से बच्चू यादव, प्रेम प्रकाश सहित तीन के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है. उल्लेखनीय है कि ईडी की टीम ने पत्थर व्यवसायी बच्चू यादव को 4 अगस्त को गिरफ्तार किया था.
गिरफ्तार करने के पूर्व पत्थर व्यवसाई बच्चू यादव को ईडी की टीम ने दो बार समन जारी किया था, लेकिन निजी कारणों का हवाला देते हुए ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे. जिसके बाद भी ईडी ने उसे गिरफ्तार किया था. ईडी की टीम ने पहले ही साहिबगंज में उसके जहाज को जब्त कर लिया है.
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