बिरसानगर में जमीन कारोबारी शंभू दास पर फायरिंग के मामले में आरोपी मंगल सिंह को पुलिस ने मंगलवार सुबह उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग में गोली शंभू दास को नहीं लगी और वह जेल चला गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस टीम ने हथियार व गोली बरामद कर लिया।
इधर, एएसपी सिटी शुभांशु जैन ने प्रेस वार्ता में बताया कि मंगल सिंह पहले भी मारपीट, चोरी, रंगदारी व आर्म्स एक्ट के तीन मामलों में जेल जा चुका है। एएसपी सिटी के अनुसार, 3 नवंबर को बिरसानगर जोन नंबर चार में सुबह 9.45 बजे शंभू दास पर मंगल सिंह ने फायरिंग की थी। इससे थाने में हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। फायरिंग की घटना को अंजाम देकर मंगल सिंह फरार हो गया , लेकिन सुबह में उसके घर आने की सूचना मिली। इससे घेराबंदी कर पुलिस बल ने दबोच लिया। पूछताछ में हथियार व गोली छिपाने की उसने जानकारी दी। मंगल सिंह को पूछताछ के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया।
दो अन्य आरोपियों की है तलाश
फायरिंग में बिरसानगर पुलिस को दो अन्य आरोपियों की तलाश है, जिसमें एक मंगल सिंह को पिस्तौल व रुपये देने वाला रवि मराठा एवं एक अन्य है। रवि मराठा फरार है। एएसपी सिटी ने बताया कि दोनों आरोपियों की शिनाख्त हो गई है। पुलिस टीम गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, दोनों जल्द ही पकड़े जाएंगे।
ये है कारण
पूछताछ में सामने आया कि मंगल सिंह को छोड़कर उसकी पत्नी अभी ललित केरकेट्टा के साथ रह रही है। इससे मंगल ललित को मारना चाहता था। हथियार के लिए सिदगोड़ा के रवि मराठा से मिला था। रवि मराठा हथियार देने पर सहमत हो गया, लेकिन शंभू दास की हत्या का दबाव बनाया, क्योंकि उनदोनों के बीच जमीन को लेकर विवाद था। इधर, मंगल के तैयार होने पर रवि मराठा ने हथियार व तीन हजार रुपये देकर ललित से पहले शंभू दास की हत्या करने का जोर दिया। शंभू दास से मंगल सिंह की भी नहीं बनती थी। इससे शंभू पर गोली चलाई थी, जो बच गया।
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