झारखंड में दीपावली और गुरु पर्व पर सिर्फ दो घंटे लोग आतिशबाजी कर सकेंगे. प्रशासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं. इस आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. इसलिए किसी भी समय पटाखे फोड़ने और तेज आवाज वाले पटाखे फोड़ने वाले सतर्क हो जायें.
रात में 8 से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति
आदेश में कहा गया है कि दीपावली व गुरु पर्व के दिन मात्र दो घंटे यानी रात आठ बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी. छठ पूजा के दौरान सुबह छह से आठ बजे तक पटाखे फोड़ सकेंगे. इसी प्रकार, क्रिसमस व नव वर्ष के दिन मध्य रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे जलाये जा सकेंगे.
पटाखे की वजह से बच्चों और बुजुर्गों को होती है परेशानी
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31 (ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्देश जारी किया गया है. किसी भी समय पटाखे फोड़ने से खास कर बुजुर्ग और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी होती है. यही नहीं, जानवर भी अधिक परेशान होते हैं.
125 डेसिबल से कम ध्वनि वाले पटाखों की बिक्री
आदेश में यह भी कहा गया है कि इस दौरान वैसे पटाखों की ही बिक्री होगी, जिनकी ध्वनि सीमा 125 डीबी (ए) से कम हो. आदेश का उल्लंघन करने पर ऐसे लोगों के विरुद्ध आइपीसी की धारा 188 एवं वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अधिनियमों के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी.
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