
झारखंड से बड़ी बात वकीलों के लाइसेंस को रद्द करने की सामने आ रही है। अभी सभी के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर क्यों वकीलों के लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं? वकालत नहीं करने वाले वकीलों पर झारखंड बार काउंसिल ने शिकंजा कस दिया है। ऐसे वकीलों का अब लाइसेंस रद्द हो सकता है। झारखंड बार काउंसिल के पास अब तक करीब छह हजार वकीलों के नाम विभिन्न बार संघों से मिले हैं। ये ऐसे वकील हैं, जिनके पास वकालत का लाइसेंस तो है, लेकिन ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं।
झारखंड में 30 हजार से अधिक वकील निबंधित हैं, लेकिन कई वकालत के पेशे में नहीं हैं
इन्होंने दूसरा पेशा भी अपना लिया है। इन वकीलों को शोकॉज कर जवाब मांगा जाएगा। नियमित प्रैक्टिस का प्रमाणपत्र नहीं देने पर लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। झारखंड में 30 हजार से अधिक वकील निबंधित हैं, लेकिन कई वकालत के पेशे में नहीं हैं। कई वकील लाइसेंस लेकर कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते। इसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी जिला बार एसोसिएशन के माध्यम से एक सूची तैयार करने का आदेश दिया है।
इसमें वकीलों की जांच की जाएगी कि कौन प्रैक्टिस कर रहा है और कौन नहीं। इनमें काफी ऐसे बुजुर्ग वकील भी हैं, जो अब कोर्ट नहीं आ सकते। नए नियम से प्रदेश में केवल वही वकील ट्रेस हो जाएंगे, जो असल में कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। इससे प्रोफेशनल वकीलों की संख्या बढ़ेगी और प्रैक्टिस न करने वाले वकील घर बैठ जाएंगे। इसके अलावा ऐसे वकीलों से भी छुटकारा मिल जाएगा,

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