जम्मू : जम्मू की एक अदालत ने उधमपुर आतंकवादी हमला मामले में चारों आरोपियों की न्यायिक हिरासत बुधवार को 11 दिनों के लिए बढ़ा दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के एक दल ने उधमपुर आतंकवादी हमले के चारों आरोपियों को जम्मू के तृतीय अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत के समक्ष पेश किया।
अदालत ने चारों आरोपियों-पाकिस्तान के फैसलाबाद निवासी मोहम्मद याकूब के बेटे मोहम्मद नावेद उर्फ उस्मान और दक्षिण कश्मीर के निवासी खुर्शीद अहमद भट्ट, शौकत अहमद भट्ट तथा सबजार अहदम भट्ट की न्यायिक हिरासत अवधि 11 दिनों के लिए बढ़ा दी।”
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की एक बस पर 5 अगस्त को पाकिस्तान के दो आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसमें बीएसएफ के दो जवान शहीद हो गए थे, जबकि 11 अन्य घायल हो गए थे।
एक पाकिस्तानी आतंकवादी की पहचान नोमान को रूप में हुई थी, जो मौके पर मारा गया था, जबकि दूसरा आतंकवादी नावेद भागकर निकट के एक गांव में छिप गया, जिसे गांववालों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। नावेद की निशानदेही पर एनआईए के जांचकर्ताओं ने घाटी के चार लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने दोनों आतंकवादियों को हमले में मदद दी थी।
रिपोर्ट – प्रेम श्रीवास्तव…
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