
ग्राहकों के हित के लिए केंद्रीय रिजर्व बैंक (RBI) अकसर छोटे या बड़े बैंकों पर कार्रवाई करता है। खासतौर से नियम उल्लंघन की वजह से को-ऑपरेटिव बैंकों पर ज्यादा कार्रवाई होती है। इसी कड़ी में हाल ही में आरबीआई ने तीन बैंकों पर जुर्माना लगाया है। ये तीन बैंक-डॉ अंबेडकर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित और रवि कॉमर्शियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक हैं।
इसके अलावा आरबीआई ने हाल ही में पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड (Rupee Co-operative Bank Limited) का लाइसेंस कैंसिल किया था। 22 सितंबर यानी गुरुवार से बैंक में कारोबार नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अब यह बैंक बंद हो गया है।
किस बैंक पर कितना जुर्माना:
केवाईसी पर जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डॉ अंबेडकर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित पर 1.50 लाख जुर्माना लगा है। वहीं, नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, विदिशा (एमपी) पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अगर बात करें रवि कॉमर्शियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक की तो यह सावधि जमा पर ब्याज का भुगतान करने में विफल रहा है। इस वजह से 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद जुर्माना लगाया है।
ग्राहकों पर क्या असर:
हालांकि, बैंकों पर जुर्माने का ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं, आरबीआई की कार्रवाई की वजह से बंद हुए पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड की बात करें तो ग्राहकों को आरबीआई की डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) इंश्योरेंस स्कीम के जरिए 5 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा।

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