भोला प्रसाद सिंह ने गुरुवार को जेल में उपेंद्र शर्मा और अवतार सिंह की हत्या की के मामले में गवाही दी. भोला सिंह ने कहा कि 21 दिसंबर 2010 को मैं साकची थाना प्रभारी था. थाना में पदस्थापित एसआइ अरूण कुमार दुबे ने मेरे निर्देश पर अपराधी पप्पू झा का बयान दर्ज किया था. उसने बयान में बताया था कि जेल में बंद अपराधी अमलेश सिंह और फरार अपराधी अखिलेश सिंह की ओर से बागबेड़ा के उपेंद्र शर्मा और अवतार सिंह को मारने का आदेश प्रभास सिंह और अपराधी पंकज दूबे के माध्यम से प्राप्त हुथा था.
पांच लाख रुपये की दी गयी थी सुपारी
हत्या की घटना को अंजाम देने के लिये पांच लाख रुपये की बात तय की गयी थी. इसके लिये हथियार की व्यवस्था करने का जिम्मा लल्लू सिंह और भोला सिंह को दिया गया था. पंकज और प्रभास ने इसके लिये एडवांस के रूप में 10 हजार रुपये शूटर कमरान के धनबाद के रहने वाला दोस्त के खाते में जमा करवाया था. इसके बाद लल्लू और भोला ने अपने आदमी सुमित के माध्यम से चार हथियार पप्पू झा को उपलब्ध करवाया था. इसमें से एक हथियार पप्पू ने रख लिया था. दूसरा कमरान को दे दिया. तीसरा जमीन को और चौथा हथियार बेच दिया.
हत्या की योजना बनाने के दौरान ही वर्ष 2010 में शूटर कमरान पुलिस के हाथों पकड़ा गया था. जमील और पप्पू भाग गया था. इस कारण से हत्या की योजना विफल हो गयी थी. वीसी में भोला सिंह ने कहा कि वे अखिलेश सिंह और पंकज दुबे को पहचानते हैं.
मामले में इन्हें बनाया गया था आरोपी
पूरे मामले में अमलेश सिंह, मनोज कुमार सिंह उर्फ भोला सिंह, मनोरंजन कुमार सिंह उर्फ लल्लू, प्रभास सिंह, कमरान अहमद और मो. जमीन को बनाया गया था.यह मामला कदमा के तत्कालीन थाना प्रभारी विष्णुदेव चौधरी केब यान पर 8 जनवरी 2011 को बागबेड़ा थाने में मामला दर्ज किया गया था. मामले में कहा गया था कि 8 दिसंबर 2010 को कदमा थाने में कांड संख्या 193/10 दर्ज किया गया था. इस मामले में प्राथमिक अभियुक्त पंकज दुबे उर्फ संतोष सिंह को रिमांड पर 16 दिसंबर 2010 को पूछताछ के लिये लाया गया था.
उसने बताया था कि हत्या की घटना को दशहरा के अष्टमी से दशमी के बीच अंजाम देना था. हथियार को गोलमुरी में सब्जी से भरा थैला में पप्पू झा को दिलवाया गया था. तब गोली मारकर हत्या करने का आदेश दिया गया था.
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