देश का चौथा स्तंभ पत्रकारिता, प्रेस और समाचार को कहा जाता है, हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद पीएम और सीएम ने ऐलान किया कि, पत्रकारों से अभद्रता, बदसलूकी करने वालों पर लगेगा 50,000/- का जुर्माना एवं हो सकती है 3 साल की जेल, पत्रकार को धमकाने वाले को 24 घंटे के अंदर जेल भेज दिया जाएगा।
पत्रकारों को धमकी के आरोप में गिरफ्तार लोगों को आसानी से नहीं मिलेगी जमानत। बदसलूकी करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ दर्ज होगी FIR, नही तो SP/SSP पर होगी कार्यवाही, पत्रकार नही हैं भीड़ का हिस्सा, पत्रकारों के साथ बढ़ती ज्यादती और पुलिस के अनुचित व्यवहार के चलते कई बार पत्रकार आजादी के साथ अपना काम नही कर पाते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष मार्कण्डेय काटजू ने राज्य सरकारों को चेतावनी देते हुए निर्देश भी दिया है कि पुलिस आदि पत्रकारों के साथ बदसलूकी ना करे। किसी स्थान पर हिंसा या बवाल होने की स्थिति में पत्रकारों को उनके काम करने में पुलिस व्यवधान नही पहुँचा सकती। पुलिस जैसे भीड़ को हटाती है वैसा व्यवहार पत्रकारों के साथ नही कर सकती। पुलिसवालों या अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जायेगा।
प्रेस काउन्सिल ने देश के केबिनेट सचिव, गृह सचिव, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवों व गृह सचिवों को इस सम्बन्ध में निर्देश भेजा है और उसमें स्पष्ट कहा है कि, पत्रकारों के साथ पुलिस या अर्द्धसैनिक बलों की हिंसा बर्दाश्त नही की जायेगी। सरकारें ये सुनिश्चित करें कि पत्रकारों के साथ ऐसी कोई कार्यवाही कहीं न हो।
काटजू ने कहाँ कि, किसी सावर्जनिक स्थान पर पत्रकार अपना काम करते हैं पर वे भीड़ का हिस्सा नहीं होते। इसलिए पत्रकारों को उनके काम से रोकना मीडिया की स्वतंत्रता का हनन करना है।
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