होमगार्ड जवान से उलझने के मामले साकची थाना की पुलिस ने स्वर्ण व्यवसायी संदीप बर्मन और अरुण बर्मन को सरकारी कार्य में बाधा डालने, धमकी देने और गाली-गलौज किए जाने के आरोप में गिरफ्तार किया था I जिसके विरोध में 29 अगस्त को व्यापारियों ने बाजार बंद कर रखा था। पुलिस कार्रवाई को लेकर विरोध-प्रदर्शन जारी थे।
इस बीच 54 व्यापारियों पर विधि व्यवस्था भंग करने का अंदेशा जताते सीआरपीसी की धारा 107 और 116 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की अनुशंसा साकची थाना के इंस्पेक्टर दीपक कुमार मौर्य ने धालभूमगढ़ के अनुमंडल अधिकारी संदीप कुमार मीणा को कार्रवाई को लेकर रिपोर्ट भेज अनुशंसा की है।
सूची में बड़े व्यवसायियों के नाम
सूची में अधिकांश साकची बाजार के व्यापारी है और आभूषण व्यवसाय से जुड़े हुए है साथ ही व्यापारियों की हित में लड़ने वाले व्यापारिक संगठन सिंहभूम चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विजय आनंद मूनका, महासचिव मानव केडिया, कैट के राष्ट्रीय सचिव सुरेश संथालिया, ट्रेड एंड कामर्स के सचिव अनिल मोदी, दिलीप गोलछा, जमशेदपुर चैंबर आफ कामर्स के बिजू वसानी, नंद किशोर अग्रवाल, अजय गुप्ता, दर्शन होटल के योगेश दभे, पब्लिक रिलेशन एवं वेलफेयर के भरत वसानी समेत कई के नाम है। गौरतलब है कि स्वर्ण व्यवसायी बंधुओं को जेल भेजने को लेकर व्यापारिक संगठन उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते फिर रहे थे।
धारा 107 और 116 के तहत कार्रवाई की अनुशंसा
सीआरपीसी की धारा 107 और 116 के तहत वैसे लोगों पर कार्रवाई की जाती है जिस पर शांति भंग करने या सार्वजनिक शांति भंग का अंदेशा हो। इस दंड प्रक्रिया के तहत जिन पर कार्रवाई होती है। उसे नोटिस देना होता है। 107 और 116 की प्रक्रिया छह माह के लिए होती है। इसमें केवल पाबंद किया जाता है। अगर पाबंद होने के बाद भी अगर कानून की अवहेलना करते है तो प्राथमिकी की कार्रवाई हो सकती है।
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