26 जून 2019 को जमशेदपुर के घाघीडीह सेन्ट्रल जेल में कैदी मनोज कुमार सिंह के हत्या के मामले में आज एडीजे-4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने 22 आरोपियों को सजा सुनाई। दो गुटों के इस गैंगवार में हुई हत्या के मामले में जमशेदपुर कोर्ट ने अपना फैसला सुनते हुए दोषी करार दिए गए 15 लोगो को फांसी जबकि अन्य 7 लोगो को 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
इस मामले में कुल 15 लोगों की गवाही हुई थी. कोर्ट ने मनोज कुमार सिंह पर जानलेवा हमला करने के मामले में ऋषि लोहार, सुमित सिंह, अजीत दास, तौकीर, सौरभ सिंह, सोनू लाल और सोएब अख्तर को धारा 147, 148, 323 और 307 के तहत 10 साल की सजा सुनाई जबकि हत्या करने के मामले में वासुदेव महतो, अनुप कुमार बोस, जानी अंसारी, अजय मल्लाह, गोपाल तिरिया, पिंकू पूर्ति, श्यामु जोजो, संजय दिग्गी, शिवशंकर पासवान, रमेश्वर अंगारिया, गंगा खंडैत, रमाय करूवा और शरद गोप को धारा 147, 139, 323, 149, 325, 302 और 307 के तहत दोषी पाते की सजा सनाई गई।
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