सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट की कार्यवाही पर रोक लग दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और सीएम सोरेन द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने सोरेन के खिलाफ जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका को स्वीकार किया था। सोरेन पर राज्य का खनन मंत्री रहने के दौरान खुद को खनन पट्टा आवंटित करने का आरोप है। न्यायमूर्ति यू यू ललित, न्यायमूर्ति एस आर भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनीं।
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