झारखंड से एक बड़ी खबर सामने आई है. हेमंत सोरेन के माइनिंग लीज आवंटन एवं करीबियों के शेल कंपनियों में लाभ हेतु रक़म लगाना को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. आज हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट से जवाब देने के लिए समय मांगा है. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई. इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को समय दिया है और अगली तारीख 17 जून की दी है. बीते तीन जून को केस मेंटनेबल है या नहीं इस पर कोर्ट ने सुनवाई की थी, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलील खारिज की और कहा कि ये याचिका मेंटेनेबल है.
अगली तारीख 17 जून रखी गई है
इसके बाद 10 जून की तारीख को सुनावाई के लिए तय किया गया. आज के बाद अगली तारीख 17 जून रखी गयी है. बताते चलें कि आज हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता ने कहा कि हम केस सुनवाई के योग्य है, के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने जा रहे हैं. ऐसे में झारखंड उच्च न्यायालय में इस सुनवाई को टाल दी जाये. इस पर हाईकोर्ट ने इसे सुनवाई योग्य मानते हुए केस कंटीन्यू करने का आदेश दिया था. जिस पर महाधिवक्ता ने बताया कि सरकार 4290/21 के तहत एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर की है.
राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को फिर सुप्रीम कोर्ट में फैसले का उल्लंघन करते हुए चुनौती दी गयी है. इसमें कहा गया है कि प्रतिवादी शिवशंकर शर्मा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों की शेल कंपनियों में लाभ हेतु रक़म लगाना व अनगड़ा में 88 डिसमिल जमीन पर आवंटित माइनिंग लीज की जांच सीबीआई व ईडी से कराने की मांग को लेकर झारखंड हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसे अदालत ने अभी स्वीकार नहीं किया है. उसकी प्रति पीड़ित पक्ष को भी नहीं दी जा रही है. सरकार ने झारखंड हाइकोर्ट के फैसले को निरस्त करने की मांग की है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि ये मामला सुनवाई के योग्य है या नहीं.
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