टाटा स्टील ने मानगाे डिमना राेड में भारी वाहनाें के लिए जमीन खरीदकर पार्किंग स्टैंड बनाया। यहां भारी वाहनाें से पार्किंग शुल्क व रखरखाव के लिए जमशेदपुर ट्रांसपाेर्ट नगर ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट का जीएसटी निबंधन (संख्या- 20एएएटीजे43338ए1जेडएफ) है। अब इसी ट्रस्ट की ओर से शहर के अंदर बिष्टुपुर, साकची, बर्मामाइंस और जुगसलाई में कुल 6 स्थानाें पर पार्किंग स्टैंड बनाकर वाहनाें से वसूली की जा रही है।
इसके लिए तीन अलग-अलग सिक्युरिटी एजेंसी को जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसमें एक सिक्युरिटी एजेंसी कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय खां की है। कंपनी की ओर से पार्किंग वसूली की जानकारी जिला प्रशासन काे अधिकृत तौर पर नहीं दी गई है। न ही इसकी अनुमति ली गई है।
इसकी पुष्टि जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी (एसओ) कृष्ण कुमार ने की है। बिष्टुपुर में जुस्को द्वारा संचालित बैंक ऑफ बड़ाैदा के पीछे पार्किंग एरिया और टीएमएच के समीप पार्किंग स्टैंड से शुल्क वसूली का ठेका कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय खां काे मिला है।
विजय खां की सिक्युरिटी एजेंसी मैक्सिमम कंपनी से निबंधित है। इस एजेंसी को एक साल के लिए दोनों पार्किंग स्टैंड का ठेका मिला है। इसके अलावा मानगाे और बर्मामाइंस पार्किंग में शुल्क वसूली मैक्सिमम सिक्युरिटी एजेंसी ही कर रही है।
क्या कहता है प्रावधान?
1. नगर निकाय क्षेत्राें में केवल सरकार की ओर से कोई एजेंसी पार्किंग शुल्क की वसूली कर सकती है।
2. काेई निजी कंपनी, प्रतिष्ठान, माॅल पार्किंग शुल्क की वसूली नहीं कर सकता है।
3. माॅल, प्रतिष्ठानों में पार्किंग एरिया बिल्डिंग बाॅयलाॅज में अनिवार्य है। यह माैलिक सुविधा में शामिल है। इसके लिए काेई शुल्क नहीं लेना है।
4. माॅल, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों काे रखरखाव के लिए चार्ज लेने के लिए प्रशासन से स्वीकृति लेनी जरूरी है।
जमीन का व्यावसायिक उपयाेग लीज का उल्लंघन
^कंपनी क्वार्टर ताेड़कर वहां पार्किंग एरिया बनाकर व्यवसाय करना लीज शर्त का उल्लंघन है। कंपनी ने यदि कुछ कार्य किया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह टैक्स व पार्किंग शुल्क वसूल सकती है।
लीज शर्त के मुताबिक, क्वार्टर ताेड़ने के बाद जमीन खाली हाे गई और वहां कंपनी काेई काम करती है तो उसके लिए डीसी से अनुमति लेनी जरूरी है। क्योंकि डीसी लीज एरिया के लिए केयरटेकर की भूमिका में है। सरकार ने कंपनी काे लीज पर जमीन दी है, पर मालिकाना हक सरकार का ही है। – देवेंद्र सिंह, वरीय अधिवक्ता, जमशेदपुर कोर्ट
पीएंडएम माॅल को बिना अनुमति वसूली पर देना पड़ा था जुर्माना
बिष्टुपुर में पीएंडएम माॅल प्रबंधक द्वारा बिना अनुमति पार्किंग शुल्क वसूली करने पर जेएनएसी के तत्कालीन एसओ संजय कुमार पांडेय ने शुल्क वसूली पर राेक लगा दी थी। जुर्माना भी वसूला गया। इसके बाद जेएनएसी ने मेंटेनेंस के नाम पर शुल्क वसूली की अनुमति दी।
2017 में एसओ संजय कुमार पांडेय के कार्यकाल में टीएमएच गेट के समीप पार्किंग एरिया काे जेएनएसी काे हैंडओवर करने की बातचीत चल रही थी। जेएनएसी के अधीन ही टेंडर निकालकर पार्किंग शुल्क की वसूली की जानी थी। लेकिन संजय कुमार पांडेय का तबादला होने के बाद मामला लटक गया।
जेएनएसी के स्पेशल ऑफिसर ने कहा -“डीसी काे पत्र लिखकर करेंगे शिकायत”
टाटा स्टील की ओर से ट्रस्ट बनाकर पार्किंग शुल्क वसूली की काेई जानकारी नहीं है। न ही प्रशासन काे किसी प्रकार की अब तक काेई अधिकृत जानकारी कंपनी की ओर से दिया गया है। निजी कंपनी पार्किंग शुल्क की वसूली नहीं कर सकती है। लेकिन यहां किस प्रावधान के तहत कर रही है। इसकी जानकारी नहीं है। पहले से ही पार्किंग एरिया से शुल्क वसूली की जा रही है, जाे गलत है।
इस मामले में उपायुक्त काे पत्र लिखकर शिकायत करेंगे। पार्किंग एरिया जेएनएसी काे साैंपनी चाहिए। जेएनएसी ही पार्किंग शुल्क की वसूली कर सकती है। साकची में बसंत सिनेमा के पास कंपनी ने ही क्वार्टर ताेड़कर पार्किंग बनाकर जेएनएसी काे हैंडओवर किया है। वहां टेंडर निकालकर जेएनएसी पार्किंग शुल्क की वसूली कर रही है। -कृष्ण कुमार, एसओ, जेएनएसी
“हमें पार्किंग का ठेका मिला है”
बिष्टुपुर बैंक ऑफ बड़ाैदा व टीएमएच पार्किंग का संचालन मैक्सिमम सिक्युरिटी एजेंसी कर रहा है। संचालन व रखरखाव का काम मिला है। टेंडर के तहत एजेंसी के सिक्युरिटी गार्ड ही पार्किंग शुल्क की रसीद काटते हैं। -विजय खां, एजेंसी के संचालक
शुल्क वसूली की जानकारी नहीं
टीएमएच गेट व बैंक ऑफ बड़ाैदा के पीछे पार्किंग शुल्क वसूली की जानकारी नहीं है। वैसे यह मामला जेएनएसी से जुड़ा है। उपायुक्त की ओर से जाे आदेश मिलता है, उस मामले काे देखते हैं।-संदीप कुमार मीणा, एसडीओ, धालभूम अनुमंडल
पार्किंग शुल्क लेने में किसी नियम का उल्लंघन नहीं
जमशेदपुर ट्रांसपाेर्ट नगर ट्रस्ट निबंधित है। सरकार के नियमाें के तहत ट्रस्ट बना है। जुस्काे के बैंक ऑफ बड़ाैदा समेत कई पार्किंग एरिया से ट्रस्ट के लिए कंपनी के रजिस्टर्ड सिक्युरिटी एजेंसी शुल्क वसूली करती है। इसमें किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।--एस. अली, टाटा स्टील के अधिकारी
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