गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिजर्व बैंक मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक में लिए गए फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि सेंट्रल बैंक ने ऑटो डेबिट यानी रेकरिंग पेमेंट के लिए खुद-ब-खुद होने वाले भुगतान की लिमिट 5000 रुपए से बढ़ाकर 15000 रुपए कर दिया है |
यह ट्रांजैक्शन कार्ड या फिर UPI की मदद से पूरी की जाती है. आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2021 को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई की मदद से रेकरिंग पेमेंट के लिए ओटीपी ऑथेंटिकेशन जरूरी किया था. वर्तमान नियम के मुताबिक, अगर 5000 से कम रुपए का रेकरिंग ट्रांजैक्शन किया जाता है तो इसके लिए वन टाइम ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती है. उसके बाद यह मंथली आधार पर ऑटो मोड में काम करता है|
हालांकि, उससे ज्यादा वैल्यु का ट्रांजैक्शन करने पर ओटीपी अनिवार्य होता है. अब इस लिमिट को 15000 रुपए कर दिया गया है. इसका मतलब, पंद्रह हजार रुपए तक का रेकरिंग ट्रांजैक्शन के लिए हर बार ओटीपी की जरूरत नहीं होगी. उससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन करने पर ओटीपी की जरूरत
होगी |
ग्राहकों की सुविधा बढ़ेगी
शक्तिकांत दास ने कहा कि रेकरिंग पेमेंट के लिए बिना ओटीपी की लिमिट 15000 रुपए कर देने से ग्राहकों को सुविधा मिलेगी. रिजर्व बैंक ने पिछले साल इसे ग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किया था. रेकरिंग पेमेंट की मदद से आप मंथली सब्सक्रिप्शन, इंटरनेट रिचार्ज, इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करना, एजुकेशन फीस जमा करना जैसे काम करते हैं. इसकी लिमिट को बढ़ाकर 15 हजार करने से ग्राहकों को सुविधा मिलेगी |
Join Mashal News – JSR WhatsApp Group.
Join Mashal News – SRK WhatsApp Group.
सच्चाई और जवाबदेही की लड़ाई में हमारा साथ दें। आज ही स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें! PhonePe नंबर: 8969671997 या आप हमारे A/C No. : 201011457454, IFSC: INDB0001424 और बैंक का नाम Indusind Bank को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं।
धन्यवाद!