शहर के 10 हजार से अधिक लोगों के 150 करोड़ रुपए लेकर भागने वाली गाजियाबाद की कंपनी मैक्सीजोन टच प्रालि के डायरेक्टर चंद्रभूषण सिंह की अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 8 जून की तिथि तय की है। साकची पुलिस द्वारा केस डायरी नहीं देने से जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी।
आरोपी डायरेक्टर की ओर से 9 मई को अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। मामले में परसुडीह थाना क्षेत्र के विद्यासागर पल्ली कॉलोनी सुपर्णा रोड निवासी सूर्या नारायण पात्रो के बयान पर 21 अप्रैल 2022 को साकची थाने में केस दर्ज किया गया था। कंपनी के डायरेक्टर चंद्रभूषण सिंह और प्रियंका सिंह व अन्य को आरोपी बनाया गया हैं।
प्राथमिकी में सूर्या नारायण पात्रो ने बताया- कंपनी के डायरेक्टर के झांसे में आकर उसने ढाई साल में 32 लाख रुपए जमा कराए थे। उन्हें 15 प्रतिशत आजीवन ब्याज देने का झांसा दिया गया था। दो साल ब्याज मिला, लेकिन जनवरी 2022 से एक पैसा नहीं मिला। इसी तरह टेल्को के महेश्वर बेसरा ने 20 लाख रुपए और कपाली के एनी हुसैन ने 16 लाख रुपए जमा कराए थे।
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