प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में चल रहे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाईकोर्ट से भी झटका मिला है ।
दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उसने सत्येंद्र जैन से ईडी द्वारा की जाने वाली पूछताछ के दौरान उनके वकील की उपस्थिति को मंजूरी दी थी । दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन से जब ईडी की टीम हवाला लेनदेन के मामले में पूछताछ करेगी तो उनका कोई वकील उनके साथ नहीं होगा ।
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की दलील मानते हुए सत्येंद्र जैन की दलीलों को दरकिनार कर दिया ।
कोर्ट के सामने सत्येंद्र जैन के वकील कपिल सिब्बल की ये दलील भी खाली गई कि जैन अगर इस मामले में आरोपी नहीं सिर्फ संदिग्ध हैं तो ईडी ने हिरासत में कैसे लिया?
और अगर आरोपी हैं तो उन्हें पूछताछ के दौरान वकील की उपस्थिति और सलाह मशविरे की सुविधा आम आरोपी की तरह मिलनी चाहिए । आम आदमी पार्टी के नेता को 30 मई को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था और निचली अदालत ने 31 मई को उनको नौ जून तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया था ।
31 मई को दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 जून तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था । वहीं इसके दूसरी तरफ इस मामले में इन शेल कंपनियों के मालिक जीवेश मिश्रा ने जांच एजेंसियों के सामने कबूल किया है कि नकदी लेकर उन्होने सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों की कंपनी में शेल कंपनियों के जरिए पैसा भेजा था ।
सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज आम आदमी पार्टी पर सवालों की झड़ी लगा दी और उनके अनेक ऐसे सवाल पूछे जिनका सही जवाब देना आप को भारी पड़ सकता है ।
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