बिहार से एक बड़ा मामला सामने आया है। बिहार के एक मामले में कुछ दोषियों को सजा सुनाई गई है। बिहार के लखीसराय कोर्ट ने हत्या के एक मामले में पांच दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। लखीसराय व्यवहार न्यायालय के एजीजे-3 की कोर्ट ने यह फैसला दिया। शनिवार को पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी वहीं सबुत के कमी में संदेह का लाभ देते हुए एक आरोपी को छोड़ दिया गया। वहीं दोषी पांचों अभियुक्तों को 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
दोषियों को मिली सजा
हत्या का यह मामला वर्ष 1993 का ही बताया जा रहा है।जानकारी के अनुसार 15 मार्च 1993 को 5.30 बजे सुरेश यादव अपने बहनोई चंद्रिका यादव के साथ लड़का देखने हलसी थाना क्षेत्र के बिजुलखी से लड़का देखकर लौट रहे थे। इसी दौरान हलसी हाई स्कूल के मैदान के नजदीक जब वे दोनों पहुंचे तो वहां मौजूद कुछ फुटबॉल खिलाड़ियों ने चंद्रिका यादव के साथ बुरी तरह से मारपीट हुई। चंद्रिका यादव को ईंट-पत्थर से मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। इस घटना में चंद्रिका यादव की मौत इलाज के दौरान कुछ दिनों के बाद हो गई। मामले में राजकुमार सिंह, सुरेश सिंह, निरंजन सिंह, रवि सिंह, प्रवीण सिंह और अरविंद सिंह को आरोपी बनाया गया था।
इस मामले में एडीजे-3 श्रीराम झा सुनवाई कर रहे थे। न्यायालय में विचारण के दौरान अरविंद सिंह को छोड़ शेष पांच आरोपी दोषी पाए गए। वहीं अरविंद को साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया। इस मामले में पांचों दोषियों को भादवि की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा मिली है। बचाव पक्ष से अधिवक्ता अशोक सिंह ने भाग लिया। वहीं अपर लोक अभियोजक मो फारूख आलम ने भी बहस में भाग लिया। इसी तरह के मामलों में दोषियों को सजा दिलाना बहुत जरुरी है। ताकि अपराधी इस तरह के अपराध करने से पहले सोचे।
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