
ज्ञानवापी मामले में जिला अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है. अदालत मंगलवार को आदेश सुनाएगी. सुनवाई में किस प्रक्रिया का पालन किया जाए, सुनवाई की तारीख, सुनवाई के लिए कितनी गति से आगे बढ़ा जाए तथा फोटो और वीडियो की कॉपी के लिए हिंदू पक्ष की याचिका पर अदालत फैसला ले सकती है. कोर्ट ये भी तय करेगा कि पहले किस पर फैसला दे.
हिंदू पक्ष के वाद या फिर एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट पर. वाराणसी जिला अदालत ने अपना आदेश इस आधार पर सुरक्षित रखा है कि इस विवाद की आगे सुनवाई की प्रक्रिया क्या हो यानी कोर्ट तय करेगा कि आगे सुनवाई सिर्फ सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 पर ही सीमित रहे या फिर कमीशन की रिपोर्ट के साथ सुनवाई हो.
धार्मिक स्थल की प्रकृति और स्थिति को बदलने की अर्जी सीधे अदालत में
पूजा स्थल कानून 1991 के आलोक में सिविल प्रक्रिया संहिता यानी CPC का आदेश 7 नियम 11 किसी भी धार्मिक स्थल पर दावे को सीधे अदालत में ले जाने से रोकता है.यानी किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति और स्थिति को बदलने की अर्जी सीधे अदालत में में दी जा सकती यानी वो अर्जी सुनवाई योग्य ही नहीं होगी.
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कानून किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति और स्थिति की पहचान के लिए कोई जांच, कमीशन का गठन या सर्वेक्षण कराने से नहीं रोकता.अगर किसी कमीशन की सर्वेक्षण रिपोर्ट से विवादित धार्मिक को लेकर दावेदार पक्ष के दावे की तस्दीक कर दी और अदालत ने उसे मान लिया तो अदालत उसे आगे भी सुनेगी.

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