ज्ञानवापी मामले में आज से वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कृष्णा विश्वेशा सुनवाई शुरू कर रहे हैं. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामला सिविल कोर्ट से वाराणसी जिला जज को ट्रांसफर करते हुए निर्देश दिया था कि वो सबसे पहले मस्जिद कमेटी की सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई करेंगे. यानी जिला जज सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की उस याचिका पर सुनवाई करेंगे, जिसमें कहा गया है कि हिंदू पक्ष की ओर से दायर वाद सुनवाई के लायक ही नहीं है क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के चलते ऐसे मुकदमे कोर्ट में दायर नहीं किए जा सकते.
ऑर्डर 7 रूल 11 क्या है ?
सामान्य भाषा में अगर ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 को समझा जाए, तो इसके तहत कोर्ट किसी केस में तथ्यों की मेरिट पर विचार करने के बजाए सबसे पहले ये तय करता है कि क्या याचिका सुनवाई करने लायक है भी या नहीं. जो राहत की मांग याचिकाकर्ता की ओर से मांगी जा रही है, क्या उसे कोर्ट द्वारा दिया भी जा सकता है या नहीं. अगर कोर्ट को ये लगता है कि याचिका में मांगी गई राहत दी ही नहीं जा सकती , तो कोर्ट केस की मेरिट पर जाने के बजाए , बिना ट्रायल के ही याचिककर्ता को सुनने से इनकार कर देता है.
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