झारखण्ड हाई कोर्ट में गुरुवार की सुबह देश भर की निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि खनन पट्टा आवंटन और रवि केजरिवाल और उनके सहयोगियों से जुडे शेल कंपनी मामले पर सुनवाई होगी. 17 मई को मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और सूजीत नारायण प्रसाद की विशेष अदालत ने दो घंटे से अधिक समय तक सुनवाई की जो अधूरी रही.
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 19 मई की तारीख तय की है. सुबह 10:30 बजे शेल कम्पनी एवं खान आवंटन मामले के साथ-साथ अरूण दुबे की मनरेगा घोटाला की याचिका पर भी सुनवाई होगी. अदालत के आदेश के अनुसार आईएएस पूजा सिंघल के कार्यकाल में हुए मनरेगा घोटाले में दर्ज 16 प्राथमिकी की प्रति कोर्ट को सौंपी गयी.
अवैध खनन के मामलों की कॉपी अदालत को सौंपी गयी.
मनरेगा घोटाला खूंटी और चतरा जिले में हुआ था, ज़िसमें 18.90 करोड़ का अग्रिम निलंबित कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा और चतरा में दो एनजीओ को दे दिया गय़ा था. इसके अलावा खनन घोटाले से संबंधित फाइल भी ईडी के मार्फत अदालत तक पहुंची है. दुमका, पलामू, धनबाद एवं रांची में दर्ज अवैध खनन के मामलों की कॉपी अदालत को सौंपी गयी. कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने उपलब्ध कराई है. मनरेगा घोटाले की संचिका. वहीं सीएम हेमंत सोरेन के नाम से रांची के अनगड़ा में आवंटित 80 डिसमिल ज़मीन का हलफनामा भी उपायुक्त ने दायर किया है. यह कहा गय़ा है की खनन पट्टा तत्कालीन डीएमओ सत्यजित कुमार ने सरकार की अनुशंसा पर आवंटित किया था. अब इन्होने इस्तीफा दे दिया है .
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