हर प्रकार के अपराध के लिए क़ानून में अलग-अलग सज़ा का प्रावधान है, फिर भी अपराध होते हैं. यह विकृत मानवीय प्रवृत्ति है. मामला राजस्थान का है, जहां के बूंदी में एक मासूम से गैंगरेप कर हत्या के मामले में पोक्सो कोर्ट ने दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. दोनों आरोपियों ने बकरियां चरा रही नाबालिग को बंधक बनाकर बलात्कार किया था और बच्ची के शव को जंगल में फेंक कर चले गए थे.
नाबालिग के समूचे शरीर पर चोट के निशान थे
पुलिस ने घटना के बाद दोनों आरोपियों को 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया था.पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि मासूम के शरीर के 19 जगहों पर नोच रखा था और समूचे शरीर पर चोट के निशान थे. दोनों आरोपी रिश्तेदार भी हैं. बसोली थाना क्षेत्र के काला कुआं गांव के जंगल में 23 दिसंबर 2021 की शाम को बकरियां चराने गई 15 साल की आदिवासी लड़की से गैंगरेप और नृशंस हत्या के केस में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है.
इसमें तीन आरोपी हैं, जिसमें एक बाल अपचारी है.
इस केस में सोमवार को पोक्सो कोर्ट नंबर-02 में न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने अंतिम सुनवाई की थी. अदालत ने इस केस में गुरुवार को फैसले की तारीख दी थी.राज्य सरकार की ओर से स्पेशल लोक अभियोजक महावीर किशनावत और आरोपियों के अधिवक्ता ने अपने-अपने तर्क दिए थे. लोक अभियोजक ने अदालत के समक्ष 22 गवाह और 79 दस्तावेज पेश किए.यह केस काफी चर्चित रहा था. इसमें तीन आरोपी हैं, जिसमें एक बाल अपचारी है.
जंगल में अकेला पाकर नशे में धुत तीन दरिंदों ने पकड़ लिया
बसोली थाना क्षेत्र के जंगल में 15 साल की मासूम का शव 23 दिसम्बर की शाम को जंगल में मिला था. मासूम जंगल में बकरियां चराने गई थी वहां उसे जंगल में अकेला पाकर नशे में धुत तीन दरिंदों ने पकड़ लिया, फिर बारी -बारी से गैंगरेप किया. विरोध किया तो उसे नोंचा. मुंह से काटकर शरीर पर जख्मी कर दिया. मासूम चिल्लाती रही और भीख मांगती रही. जब उसने पूरी घटना घर वालों को बताने की बात कही तो तीनों ने मिलकर उसका चुन्नी से गला घोंट दिया और पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी.
यही नहीं आरोपियों ने उसे घसीटा और मौत हो जाने के बाद भी रेप करते रहे, जिसकी पुष्टि बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई. बता दें कि मासूम अपने मौसा के पास पिछले 10 साल से रह रही थी. मौसा के कोई संतान नहीं है. इसलिए वह अपनी बड़ी साली की बेटी को अपने पास रखता था.
डॉग की मदद से पकड़े गए आरोपी
वारदात की सूचना पर पुलिस आलाधिकारी मौके पर पहुंचे थे. पुलिस ने एफएसएल और डॉग स्क्वॉड को मौके पर साक्ष्य जुटाने के लिए बुलाया था. लाश के कुछ दूर पुलिस को एक कपड़ा और कुछ बाल मिले. डॉग स्क्वॉड टीम ने उसे कपड़े से आरोपी को सर्च करना शुरू किया. डॉग स्क्वायड की मदद से 12 घंटे में वारदात का खुलासा किया था. पुलिस ने 27 वर्षीय सुल्तान एवं 62 वर्षीय छोटू लाल भील को गिरफ्तार किया. वारदात में शामिल एक आरोपी नाबालिग निकला, जिसे विधि के विरुद्ध निरुद्ध किया था.
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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