पैसे के लालच में लोग किस हद तक गिर जाते हैं, इसकी बानगी हाजीपुर में देखने को मिली. यहां न्यायालय ने सूदखोरी के लिए अपनी बेटी की सहेली का सौदा करने वाली एक महिला और इंसानियत को तार-तार कर नाबालिग लड़की को गर्भवती बनाने वाले एक बलात्कारी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई
2020 के इस सनसनीखेज मामले में एडीजे-6 सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार झा ने बलात्कारी संजीत पासवान और उसकी सहयोगी संगीता देवी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने मुजरिम संजीत पासवान को एक लाख रुपए जबकि सहयोगी संगीता को 51 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया. जुर्माना नहीं दिए जाने पर दोनों को एक साल का सश्रम कारावास की सजा अलग से भुगतने का आदेश दिया है. वहीं कोर्ट ने यह भी आदेश जारी किया कि पीड़िता को सरकार के जरिये विधिक सहायता केंद्र से 10 लाख रुपए और उसके नवजात के नाम पर 15 लाख रुपए जमा कराया जाए.
पेश मामले के मुताबिक
महिला थाना में 15 अक्टूबर 2020 को बलात्कार का एक मामला दर्ज कराया गया था. इस मामले में संजीत कुमार पर बलात्कार और संगीता देवी पर बच्ची को घर मे बंदकर बलात्कारी को सहयोग करने का आरोप लगा था. अपने बयान में नाबालिग बच्ची ने बताया था कि उसकी मां की मौत हो चुकी है और पिता विक्षिप्त हैं. इसका बेजा फायदा उठाते हुए संगीता देवी पीड़ित बच्ची को घर में बंद कर देती थी और सूदखोरी के धंधे में शामिल अपने सहयोगी से बच्ची का रेप करवाती थी. पीड़ित बच्ची संगीता की बेटी की दोस्त थी. इस बीच बच्ची गर्भवती हो गई, तो उसने अपनी चाची को आपबीती सुनाई. इसके बाद केस दर्ज हुआ. 29 नवंबर 2020 को पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया और फिर बच्ची, पीड़िता और आरोपी का डीएनए सैंपल लेकर जांच कराया गया, जिसमें आरोपी संजीत ही बच्ची का बायोलॉजिकल पिता साबित हुआ.
विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि यह पूरा मामला लगभग दो साल चला, जिसमे कुल 9 लोगों की गवाही हुई. सबसे महत्वपूर्ण गवाही डीएनए जांच करने वाले पदाधिकारी की हुई, जिसके कारण कोर्ट को भी फैसला लेने में सुविधा हुई. इस जघन्य वारदात में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है. साथ ही कोर्ट ने दत्तक ग्रहण संस्थान में रह रही पीड़िता की बच्ची के भरण-पोषण और गोद लेने के लिए सारी जानकारी बेवसाइट पर अपलोड करने का आदेश जारी किया है.
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