
सईद को पाकिस्तान की अदालत ने दो टेरर फंडिंग मामलों में दोषी ठहराया है
26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद पर आख़िरकार पाकिस्तान में क़ानून का डंडा चला है. पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत ने लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद को 31 साल की सजा सुनाई है. आज यानि शुक्रवार को पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से मिली खबर के मुताबिक कोर्ट ने लश्कर-ए-तैयबा के फाउंडर हाफिज सईद को दो मामलों में सजा सुनाई है.
3.4 लाख रुपए का जुर्माना और उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का भी आदेश
इसके अलावे उस पर 3.4 लाख रुपए का जुर्माना और उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया है. खबरों के अनुसार हाफिज सईद को इससे पहले फरवरी 2020 में 11 साल और नवंबर 2020 में 10 साल की सजा सुनाई गई थी. विदित हो कि सईद 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड रहा है औरउसके खिलाफ भारत में भी केस चल रहा है. हालांकि पाकिस्तान कोर्ट ने यह सजा उसे मुंबई हमलों के लिए नहीं सुनाई है. पीटीआई के मुताबिक सईद को दो टेरर फंडिंग मामलों में दोषी ठहराया गया है.
यह बेहद अफ़सोसनाक है कि दहशत फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती
यूएस हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अनुसार सईद को 2001 से 8 बार गिरफ्तार और रिहा किया गया. यह बेहद अफ़सोसनाक है कि दहशत फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती है. वे किसी-न-किसी तरीके से क़ानून की आँखों में धुल झोंकने में कामयाब हो जाते हैं और फिर वही तबाही में लग जाते हैं. क्या दहशतगर्दी का कोई माकूल हल नहीं है ?
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शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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