अंकलेश्वर गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारियों ने बुधवार को झगड़िया GIDC में केमी ऑर्गेनिक केमिकल्स कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. कंपनी पर सचिन क्रीक में खतरनाक रासायनिक कचरे को छोड़ने का आरोप है, जिससे 6 जनवरी को छह टेक्सटाइल मजदूरों की मौत हो गई थी.
GPCB ने 5 अप्रैल को पर्यावरण क्षति मुआवजे के लिए कंपनी को बंद करने का नोटिस जारी किया और कंपनी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
क्या है पूरा मामला?
मजदूर 6 जनवरी को विश्व प्रेमा रेशम मिल में काम कर रहे थे जो कि नाले के पास मौजूद है. जब उन्होंने जहरीले धुएं में सांस ली और सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनमें से छह को मृत घोषित कर दिया गया,जबकि 22 अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया. अंकलेश्वर जीपीसीबी के वैज्ञानिक अधिकारी शैलेश पटेल ने बुधवार शाम को केमी ऑर्गेनिक केमिकल्स कंपनी के मालिकों के खिलाफ झगड़िया थाने में शिकायत दर्ज कराई है.
पुलिस ने किया मामला दर्ज
पुलिस ने आईपीसी की धारा 277 (सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा को प्रभावित करने वाला अपराध), 284 (जहरीले पदार्थ के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण) और 114 के तहत अपराध दर्ज किया, शिकायत में उल्लिखित आरोपी केमी कंपनी के मालिक और भागीदार हैं. GPCB ने 5 अप्रैल को पर्यावरण क्षति मुआवजे के लिए कंपनी को बंद करने का नोटिस जारी किया और कंपनी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
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