
उत्तर प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं. इसके बाद अब 9 अप्रैल को यूपी विधान परिषद के लिए 27 सीटों पर वोटिंग होनी है. इस वोटिंग के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही प्रदेश में चुनाव से जुड़े कई जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं.
आदेश के तहत जहां भी चुनाव होने वाले हैं, वहां 7 अप्रैल की शाम 4 बजे से अगले 48 घंटे तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी. जारी आदेश में बताया गया है कि जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर किसी भी दुकान, होटल के साथ-साथ क्लब में शराब नहीं बेचा जा सकता और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
इसका मतलब है कि प्रदेश में होने वाले विधान परिषद के चुनाव के मद्देनजर 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी. इस मामले पर गौतम बुद्ध नगर के जिला आबकारी अधिकारी आरबी सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 27 सीटों पर विधान परिषद चुनाव को ले कर 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है. इसके लिए 7 अप्रैल की शाम 4 बजे से ही इन जगहों पर शराब की बिक्री बंद हो जाएगी. इसके साथ ही 12 अप्रैल को यानी जिस दिन चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, उस दिन भी शराब की बिक्री बंद रहेगी.
यहां भी बंद रहेंगी शराब की दुकानें
उन्होंने बताया कि गाजियाबाद में भी चुनाव है, ऐसे में गौतम बुद्ध नगर के वे इलाके भी, जो गाजियाबाद के बॉर्डर से सटे हुए हैं, वहां शराब की दुकानें बंद रहेंगी. आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 27 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और 7 अप्रैल शाम 4 बजे से आचार संहिता लग जाएगी. वहीं 12 अप्रैल को वोटिंग की गिनती होगी.

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