रेलवे की सेवा का इस्तेमाल हर दिन लाखों यात्री करते हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे तरह-तरह के प्रयास करता है. कई बार यात्रा के दौरान बहुत से यात्रियों का सामान चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि रेलवे स्टेशन या ट्रेन में अगर आपका कोई सामान चोरी हो जाता है तो ऐसी स्थिति में रेलवे आपको चोरी हुए सामान का मुआवजा देता है. ज्यादातर यात्रियों को इस नियम के बारे में पता नहीं होता है |
अगर किसी यात्री का ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर सामान चोरी हो जाता है तो ऐसी स्थिति में यात्री अपने चोरी हुए सामान के न मिलने पर उसके लिए क्लेम कर सकते है. अगर उसे अपना सामान 6 महीने में नहीं मिलता है तो वह उसके लिए उपभोक्ता फोरम में भी जा सकता है. हम आपको रेलवे के सामान चोरी होने और उसके संबंध में मुआवजे के लिए जरूरी नियमों के बारे में बताते हैं-
सामान चोरी होने पर मिलता है मुआवजा
रेलवे स्टेशन या ट्रेन में सामान चोरी होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि अगर किसी यात्री का सामान यात्रा के दौरान चोरी हो जाता है तो यह रेलवे पुलिस थाने में रेलवे पुलिस फोर्स के पास इसकी शिकायत दर्ज करा सकता है. वहां यात्री को एक फॉर्म फिल करना होगा. अगर इस फॉर्म को फिल करने और शिकायत दर्ज करने के बाद भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है और आपको आपका सामान नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में आप मुआवजे के हकदार होंगे. इसके बाद आपके खोए हुए सामान की कीमत का आकलन किया जाएगा और इसके बाद आपको इसका मुआवजा दिया जाएगा |
ऑपरेशन अमानत के जरिए मिलता है खोया हुआ सामान
इसके अलावा रेलवे पुलिस ने लोगों के खोए हुए सामान को प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन अमानत नाम की एक मुहिम शुरू की है. इसके तहत रेलवे पुलिस किसी भी खोए हुए सामान प्राप्त होने की स्थिति में उसे अपने पास सुरक्षित रख लेती है और उस सामान की फोटो खींचकर रेलवे जोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर फोटो शेयर करती है.इस साइट पर जाकर आप फोटो देखकर अपने सामान की पहचान कर सकते हैं. इसके बाद आप आसानी से स्टेशन जाकर वह सामान प्राप्त कर सकते हैं |
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