मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत वैसे लाभुक जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, और वे किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें इलाज हेतु अधिकतम ₹10000₹ का अनुदान मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत दिया जएगा। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा जाति और अत्यंत पिछड़ा जाति के लाभुकों को लाभान्वित किया जाएगा। योजना का लाभ लेने हेतु लाभुक के पास चिकित्सक का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र /राशन कार्ड, आय से संबंधित प्रमाण पत्र/ बीपीएल कार्ड/लाल कार्ड/अंत्योदय कार्ड/ बीमारी की जांच से संबंधित पर्ची, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है।
सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीमती पारुल सिंह के द्वारा जानकारी दिया गया कि आज मुख्यमंत्री स्वास्थ सहायता योजना के तहत शिविर का आयोजन सदर अस्पताल चाईबासा में किया गया है। जो आगामी 03 दिनों तक जारी रहेगा तत्पश्चात हफ्ते के प्रत्येक गुरुवार को शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिसमें अहर्ता प्राप्त करने वाले लाभुक आवेदन जमा कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज आयोजित शिविर में लगभग 40 लाभुकों के द्वारा आवेदन जमा किया गया है, जो अग्रिम प्रक्रिया हेतु भेजा जा चुका है।
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