मध्य प्रदेश में अगले तीन महीनों तक सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में पांच दिन ही कामकाज होंगे. भले ही कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमती नजर आ रही हो, लेकिन सभी सरकारी कार्यालयों में पूर्व की भांति सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार) तक ही कार्य दिवस का नियम लागू रहेगा.
राज्य शासन की ओर से पूर्व में जारी किया आदेश 31 मार्च तक के लिए प्रभावी है. इसके पहले यह आदेश 22 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 23 मार्च बुधवार को जारी ताजा निर्देश में कहा गया है कि सप्ताह में 5 दिन तक कार्यालय खुलने का आदेश आगामी 30 जून तक प्रभावी रहेगा.
सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त कलेक्टरों को इन निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है. एक घंटे ज्यादा खुलेंगे ऑफिस
ऑफिस का समय भी पूर्व की भांति एक घंटा बढ़ा रहेगा.
कार्यालय सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे. शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे. मतलब अधिकारी और कर्मचारी 6 दिन में जितना समय काम करते थे, उतना ही काम अब 5 दिन में लिया जाएगा. मध्य प्रदेश में सभी सरकारी दफ्तरों में अगले 3 माह तक सप्ताह में 5 दिन ही कामकाज होगा.
कोरोना की आशंका के बीच राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है. राज्य शासन ने कहा है कि राज्य के सभी सरकारी ऑफिसों में आने वाले तीन महीनों तक पांच ही दिन कामकाज होगा. इस नियम का पालन सख्ती से किया जाएगा.
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