वाहन मालिक सावधान: अब गाड़ियों पर लगाना होगा फिटनेस प्रमाण पत्र, पंजीकरण लगाना अनिवार्य, उल्लंघन करने वालों पर हो सकता है बड़ा जुर्मान भारत सरकार वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए लंबे समय से भरपूर प्रयास कर रही है और अब इसी मामले में एक बड़ा कदम उठाया गया है। सभी प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों की विंडशील्ड पर फिटनेस सर्टिफिकेट प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये फिटनेस प्लेट गाड़ियों की नंबर प्लेट की तरह होगी जिसपर फिटनेस की एक्सपायरी डेट साफ लिखी होगी। यहां नीले स्टिकर पर पीले रंग से लिखा होगा कि वाहन कब तक फिट रहेगा. तारीख-महीना-साल (DD-MM-YY) इस फॉर्मेट को अंकित किया जाएगा।
मंत्रालय ने सूचना सार्वजनिक करते हुए सभी पक्षों से 30 दिनों में आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। पत्र के अनुसार ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और क्वाड्रिसाइकिल के लिए प्रमाण पत्र विंडस्क्रीन के बाईं ओर ऊपरी किनारे पर प्रदर्शित किया जाएगा। प्रमाण पत्र को एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट टाइप में नीले रंग के बैकग्राउंड पर पीले रंग में प्रदर्शित करना है। दोपहिया वाहनों मोटरसाइकिलों और स्कूटरों के लिए वाहन के विशिष्ट भाग पर प्रदर्शित करना है।
जिन गाड़ियों में विंडशील्ड नहीं है, उनमें यह सर्टिफिकेट बॉडी पर लगाना अनिवार्य होगा, जहां से जांच के दौरान इसे आसानी से देखा जा सके। इसे टाइप एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में नीले रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में प्रदर्शित करना है। मंत्रालय द्वारा जारी मसौदा के अनुसार वाहन की विंडस्क्रीन पर दिन, माह और वर्ष के प्रारूप में फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता की सूचना देनी होगी।
बड़ा जुर्माना करने का प्रावधान
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए नियम के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अभी 1 महीने तक जनता और स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे गए हैं, इसके बाद सरकार इस नियम को लागू कर देगी। सरकार के इस फैसले में 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने निजी वाहनों को सड़क से हटाने का आदेश दिया जाने वाला है। आकड़ों पर नजर डालें तो देश में 20 साल से पुराने 51 लाख लाइट मोटर वाहन और 15 साल से पुराने 34 लाख वाहन चलाए जा रहे हैं। इस कानून का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों पर बड़ा जुर्माना करने का प्रावधान भी सरकार कर रही है।
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