पहली बार शराब पीने वालों से सिर्फ जुर्माना
बजट सत्र के बीच बिहार में लागू शराबबंदी कानून में संशोधन को नीतीश कैबिनेट ने भी अपनी मंजूरी दे दी है. बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 में संशोधन के बाद अब राज्य में वैसे लोग जेल नहीं जाएंगे, जिन्होंने पहली बार शराब पी होगी. इसके साथ ही पहली बार शराब पीने वाले लोगों पर पुलिस भी दया दिखाएगी और पुलिस उनसे बस जुर्माना लेकर उन्हें छोड़ देगी. हालांकि यह इतना आसान नहीं होगा. इसके लिए एक तय प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा.
संशोधन किए जाने को लेकर चल रहा था विवाद
काफी समय से बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन किए जाने को लेकर विवाद चल रहा था. इस वजह से साल की शुरुआत में ही तय हो गया था कि इस बार नीतीश सरकार शराबबंदी कानून में बदलाव करने के मूड में है. शराबबंदी कानून में संशोधन की मांग की जा रही थी और चर्चा थी कि सरकार ऐसा ही कोई फैसला करेगी. ऐसे में कैबिनेट की बैठक में अब फैसला हो गया है कि शराबबंदी कानून में संशोधन की जरूरत है.
संशोधन का उद्देश्य है कोर्ट और जेल में बढ़ रहे दबाव को कम करना
ज्ञात हो कि शराबबंदी कानून लागू कराने के बाद उसे लेकर हो रही परेशानी और गड़बड़ी पर प्रायः विपक्ष द्वारा सरकार को निशाने पर लिया जाता रहा था. नीतीश सरकार बिहार में जहां एक ओर शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने का प्रयास कर रही है. दूसरी ओर इसके लागू कानून में बदलाव किया जा रहा है, ताकि कोर्ट और जेल में बढ़ रहे दबाव को कम किया जा सके.
यह संशोधन लंबे समय से विचाराधीन था- एक्साइज कमिश्नर
पिछले दिनों शराबबंदी कानून में होने वाले संशोधन के संबंध में जानकारी देते हुए एक्साइज कमिश्नर बी. कार्तिकेय धंजी ने कहा था कि यह संशोधन लंबे समय से विचाराधीन था. इसमें अहम बात यह है कि इसमें पेनाल्टी लेकर छोड़ने का प्रावधान है, उसका अमेंडमेंट 2018 में ही हो गया था. उसमें संशोधन के बाद अब कार्यपालक दंडाधिकारी के पास यह अधिकार होगा वे अपने स्तर पर ही शराबियों को पेनल्टी लेकर छोड़ने की कार्रवाई करें.
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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