दिल्ली सरकार चालान नहीं भरने वालों के खिलाफ एक्शन मुड़ में काम कर रही है. दिल्ली में ऐसे कई गाड़ी मालिक हैं जिन्होंने लंबे समय से चालान नहीं भरी या उनकी चालान लंबित है. अब सरकार उन्हें पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट और परमिट जैसे कागजात नहीं उपलब्ध कराएगी. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसका प्रस्ताव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेंज दिया है.
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क्या है आंकड़ें
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को लंबे समय से लंबित चालान वालों के खिलाफ एक प्रस्ताव भेंजा है. जिसमें गाड़ी के चालकों के स्वास्थ्य संबंधी सर्टिफिकेट पर रोक लगाने की मांग की गई है.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की माने तो हर साल राजधानी में चालान नहीं भरने वालों की एक लंबी सूची है. जिसको देखते हुए अब एक्शन लेने की तैयारी चल रही है. अगर 2021 के आंकड़े देखें तो किए गए चालान में से 10 फीसदी ने ही जमा कराए हैं.
पिछले साल कुल 50,91,592 पर रेड लाइट जंपिंग, ओवर स्पीडिंग, स्टॉप लाइन आदि के कारण चलान किए गए हैं. जिसमें से केवल 5,71,479 गाड़ी चालकों ने चालान भरी है.गलत चलान की शिकायत कैसे करेंइस संबंध में अब तक कई बड़े फैसले हो चुके हैं.
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विभाग ने रजिस्ट्रेशन के वक्त मोबाइल नंबर से लींक करने, पीयूसीसी लेते समय मोबाइल नंबर अनिवार्य करने, इलेक्ट्रॉनिक रूप में चालान जारी करने और जमा करने का निर्णय लिया है. इसके अलावा समय पर चालान नहीं जमा करने पर लाइसेंस रिन्यू और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नहीं करने का भी निर्णय लिया है. बता दें कि चलान गलत आने पर भी गाड़ी मालिक शिकायत कर सकता है.
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