निबंधन के लिए 24 फरवरी को गम्हरिया प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में 11 बजे से कैंप
खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत सभी प्रकार के खाद्य व्यवसाय जैसे होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान, मिठाई दुकान, मीट-मछली विक्रेता, फल सब्जी विक्रेता, ठेले, कुदरा खाद्य व्यापारी निर्माता, पानी व्यवसाय, मेडिकल स्टोर, शराब दुकानों इत्यादि को FSSAI द्वारा निर्गत निबंधन अनिवार्य है। ज्ञात हो कि बिना वैद्य निबंधन अनुज्ञप्ति धारी कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 63 के अंतर्गत 6 माह के कारावास तथा ₹5,00,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है।
24 फरवरी को गम्हरिया प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय परिसर में 11 बजे से कैंप
इसी सम्बन्ध में कल दिनांक 24 फरवरी दिन गुरुवार को प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर, गम्हरिया में 11:00 बजे से एक कैंप का आयोजन किया जा गया है। इस दौरान सभी प्रकार के खाद्य व्यवसायियों से अनुरोध है कि उक्त कैंप में उपस्थित होकर अपनी दुकान/संस्थान का निबंधन करना सुनिश्चित करें, अन्यथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
निबंधन हेतु आवश्यक दस्तावेज
1 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
2 सरकार द्वारा निर्गत पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड,वोटर कार्ड,पैन कार्ड इत्यादि
3 मीट-मछली कार्यकर्ता के लिए मुखिया वार्ड परिषद द्वारा निर्गत अनुज्ञप्ति प्रमाण एवं वैद्य मोबाइल नंबर
यह भी पढ़ें- सरायकेला : समग्र शिक्षा अभियान एवं मध्याह्न भोजन सम्बंधित बैठक
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
Join Mashal News – JSR WhatsApp Group.
Join Mashal News – SRK WhatsApp Group.
सच्चाई और जवाबदेही की लड़ाई में हमारा साथ दें। आज ही स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें! PhonePe नंबर: 8969671997 या आप हमारे A/C No. : 201011457454, IFSC: INDB0001424 और बैंक का नाम Indusind Bank को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं।
धन्यवाद!