राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुसीबत एक बार फिर बढ़ गई है l चर्चित चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में पूर्व मुख्यमंत्री को पांच साल की सजा सुनाई गई है l इस घोटाले के पांचवें मामले में कम से कम सजा मिले इसके लिए लालू यादव की तरफ से उम्र और बीमारी का हवाला दिया गया था l ऐसे में सजा के ऐलान के बाद अब वह इसके खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेंगे l जमानत की अपील दाखिल करने की प्रक्रिया में करीब एक महीने से ज्यादा का समय खर्च होगा l इसके बाद ही राजद सुप्रीमो जेल से बाहर आ सकते हैं l लेकिन यह तभी मुमकिन है जब लालू प्रसाद यादव इस मामले में भी ढाई साल जेल में रहे होंगे l
अब तक जेल में गुज़ारे साढ़े तीन साल
लालू यादव ने अब तक साढ़े तीन साल जेल में गुजारे हैं l इसी आधार पर उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिली है l बता दें कि दुमका कोषागार मामले में उन्हें अधिकतम सात साल की सजा मिली थी l हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसकी रिपोर्ट मांगी थी कि इस मामले में लालू प्रसाद कितने दिनों तक जेल में रहे हैं l जब उनकी ओर से जेल में साढ़े तीन साल तक रहने का दस्तावेज कोर्ट में पेश किया गया तब जाकर कोर्ट ने उन्हें आधी सजा के आधार पर जमानत की सुविधा प्रदान की है l
28 फरवरी तक हाई कोर्ट ने एलसीआर मंगाया
मालूम हो कि चारा घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने जमानत के लिए एक नियम तय किया है l इसके मुताबिक, निचली अदालत से सजा की आधी अवधि जेल में रहने के बाद ही जमानत दी जाएगी l लालू यादव के अधिवक्ता देवर्षि मंडल के अनुसार, सीबीआई कोर्ट के सत्यापित आदेश की प्रति मिलने के बाद 28 फरवरी तक हाईकोर्ट में एलसीआर (लोअर कोर्ट रिकॉर्ड) मंगाएगा. इसके बाद जमानत पर सुनवाई होगी l इसमें करीब डेढ़ महीने का समय लग सकता है l
क्या है डोरंडा ट्रेजरी केस
डोरंडा ट्रेजरी केस बहुचर्चित चारा घोटाले में से एक मामला है l 1990-92 के बीच चाईबासा ट्रेजरी से अफसरों और नेताओं ने 67 फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की थी l इस मामले में 1996 में केस दर्ज हुआ था l इस केस में 10 महिलाएं भी आरोपी है l मामले में चार राजनीतिज्ञ, दो वरीय अधिकारी, चार अधिकारी, लेखा कार्यालय के छह, 31 पशुपालन पदाधिकारी स्तर के और 53 आपूर्तिकर्ता आरोपी बनाए गए हैं l अब मामले में लालू यादव समेत 99 आरोपी हैं जिन्हें अदालत दोषी करार दे चुकी है l
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