आरोपियों के खिलाफ होगी आगे की कार्रवाई
करोड़ों रुपये की चोरी के मामले में गुरुग्राम की एक अदालत ने शुक्रवार को निलंबित आईपीएस अधिकारी धीरज सेतिया समेत तीन लोगों को भगोड़ा घोषित करार दिया है।
इसके साथ ही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत ने भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के तहत तीनों भगोड़ों की संपत्तियों को जब्त का आदेश भी दिया है। जिला अदालत ने जिन तीन लोगों को भगोड़ा घोषित किया है, सेतिया समेत गैंगस्टर विकास लगारपुरिया और चेतन मान भी शामिल हैं।
कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है इस संबंध में संबंधित थाने के एसएचओ के साथ ही गुरुग्राम के पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) को भी सूचना भेजी जाए. और इन आरोपियों के खिलाफ भी आगे की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।
सुनवाई की अगली तारीख को आरोपियों की संपत्तियों का ब्योरा कोर्ट में पेश करने का निर्देश
गुरुग्राम के स्पेशल टास्क फोर्स के उपाधीक्षक सुरेंद्र कुमार को मामले की सुनवाई की अगली तारीख को इन आरोपियों की संपत्तियों का ब्योरा कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया, ताकि कोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के तहत कार्यवाही शुरू कर सके। पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने अदालत से तीनों आरोपियों को भगोड़ा घोषित करने का आग्रह किया था।
मामले में अब तक 12 लोगों को एसटीएफ ने किया है गिरफ्तार
ज्ञातव्य है कि पिछले साल 2 अगस्त को खेरकीदौला थाना क्षेत्र के एक फ्लैट से करोड़ों की चोरी हुई थी, जिसकी रिपोर्ट 20 अगस्त को दाखिल की गई थी। इस मामले में आईपीएस अधिकारी धीरज सेतिया के शामिल होने के आरोपों के कारण सरकार ने जांच का जिम्मा एसआईटी को सौंप दिया था। इस मामले की जांच में एसटीएफ ने गुरुग्राम में तैनात डीसीपी साउथ धीरज सेतिया को दोषी ठहराया है।
एसटीएफ (STF) की जांच में उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था, लेकिन वह आए नहीं। इसके बाद कोर्ट में भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस मामले में अब तक 12 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है।
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शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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