जिला समाहरणालय सभागार में 3 फरवरी को उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता तथा अपर उपायुक्त संतोष कुमार सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी- सदर चाईबासा/पोड़ाहाट-चक्रधरपुर/जगन्नाथपुर, नजारत उपसमाहर्ता एवं सभी अंचलाधिकारी की उपस्थिति में आपदा प्रबंधन, दाखिल खारिज, भूमि सीमांकन एवं विभिन्न स्तर पर संचालित राजस्व कोर्ट में लंबित वाद से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।
आपदा प्रबंधन
आपदा प्रबंधन के अंतर्गत उपायुक्त ने कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रित को अनुदान राशि का भुगतान सहित प्राकृतिक आपदा तहत कृषि इनपुट अनुदान, वज्रपात/सड़क दुर्घटना/डूब कर मृत व्यक्ति/पशु के आश्रित को अनुदान, अतिवृष्टि चक्रवर्ती तूफान, आग से मृत व्यक्ति/क्षतिग्रस्त मकान हेतु अनुदान राशि आदि के तहत प्राप्त आवेदनों तथा उस पर भुगतान से संबंधित की गई कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा की।
लंबित कुल 698 राजस्व वादों का निपटारे का निर्देश
बैठक में सभी उपस्थित अंचलाधिकारियों इस संबंध में निर्देशित किया गया कि क्षेत्र अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से संबंधित मामलों के आवेदन जल्द से जल्द संकलित करते हुए राजस्व शाखा को अग्रसारित करना सुनिश्चित करें, ताकि प्राप्त आवंटन के विरुद्ध संबंद्ध आश्रितों को अनुदान राशि से आच्छादित किया जा सके। उपायुक्त ने राजस्व कोर्ट संचालन के संबंध में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अंचलाधिकारियों को अपने-अपने स्तर पर नियमित रूप से कोर्ट का संचालन कर विभिन्न स्तर पर लंबित कुल 698 राजस्व वादों का निपटारे हेतु निर्देशित किया।
919 आवेदनों के आलोक में ₹33,02,600 का भुगतान
उपायुक्त ने बताया कि जिला अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राकृतिक आपदा के तहत विभिन्न श्रेणी में प्राप्त आवंटन के विरुद्ध कोविड-19 से मृत 99 व्यक्तियों के आश्रितों को कुल ₹49,50,000, बज्रपात से संबंधित कुल 10 आवेदन पर ₹14,66,000, सर्पदंश/नदी/डोभा में डूबने से मृत्यु आधारित 1 आवेदन पर ₹4,00,000, अग्निकांड से संबंधित 2 मामलों में ₹8,00,000, सड़क दुर्घटना के मामलों से संबंधित 1 आवेदन पर ₹1,00,000, कृषि इनपुट अनुदान के तहत 2 आवेदनों पर ₹11,532, प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकान के अनुदान से संबंधित कुल 968 आवेदनों के आधार पर कुल ₹47,49,300 एवं प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को कपड़ा/बर्तन से संबंधित अनुदान के तहत प्राप्त 919 आवेदनों के आलोक में ₹33,02,600 का भुगतान अभी तक किया गया है।
30 दिन से ज्यादा लंबित आवेदनों पर यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई हो
उन्होंने बताया कि दाखिल खारिज से संबंधित जिले में कुल 453 आवेदन में से 25 आवेदन 30 दिन से ज्यादा तथा भूमि सीमांकन से संबंधित लंबित कुल 642 आवेदन में से 56 आवेदन 30 दिन से ज्यादा दिवसों से लंबित है, जिस पर सभी अंचलाधिकारी एवं संबंधित कर्मियों को निर्देशित किया गया कि जिला अंतर्गत दाखिलखारिज/सीमांकन से संबंधित मामले निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादित किया जाए तथा वर्तमान समीक्षा के क्रम में ज्ञात आये 30 दिन से ज्यादा लंबित आवेदनों पर यथाशीघ्र आवश्यक व उचित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए इनका निराकरण किया जाए।
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प्राकृतिक आपदा के तहत मद एवं मापदंड के अनुरूप भुगतान की जाने वाली अनुमानित राशि का विवरण
कोविड-19(मृत व्यक्ति)- ₹50,000/-, वज्रपात से मृत- व्यक्ति ₹4,00,000/-, गाय ₹30,000/-, बैल ₹25,000/-, बछड़ा ₹16,000/-,सर्पदंश, नदी/डोभा में डूबने से मृत्यु- ₹4,00,000/-, अग्निकांड- ₹4,00,000/-, सड़क दुर्घटना- ₹1,00,000/-, कृषि इनपुट अनुदान- असिंचित ₹6800/- प्रति हेक्टेयर, सिंचित ₹13,500/- प्रति हेक्टेयर, प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त कच्चा/पक्का मकान- पूर्ण क्षतिग्रस्त ₹95,100/-, आंशिक ₹3,200/-, झोपड़ी ₹4,100/-, पक्का मकान ₹5,200/-, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को कपड़ा/बर्तन अनुदान- कपड़ा ₹1,800/-, बर्तन ₹2,000/-
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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