वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की. उन्होंने कहा कि ITR में खामियों को सुधारने के लिए 2 साल तक का वक्त दिया जाएगा. साथ ही कॉरपोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 पर्सेंट कर दिया गया है |
ITR में गड़बड़ी पर हो सकती है जेल
संसद में आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स सिस्टम में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि सरकार नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना है. सरकार ने ITR में गड़बड़ी पर 2 साल तक की जेल का प्रावधान भी किया है |
2 साल तक अपडेटेड रिटर्न कर सकते हैं फाइल
उन्होंने कहा कि टैक्सपेयर्स के लिए अपडेटेड रिटर्न (Updated ITR) फाइल करने का प्रावधान किया गया है. टैक्सपेयर किसी भी एसेसमेंट ईयर के अंतिम दिन से अगले 2 साल तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. यानी अगर आपने 2022-23 का रिटर्न फाइल किया और उसमें कुछ बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए 2024-25 तक अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है |
सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS टैक्स छूट बढ़ी
अलावा वित्त मंत्री ने बताया कि एनपीएस में अब 10% की जगह 14% योगदान होगा. यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS योजना में टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया गया है. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने नया टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना का ऐलान किया. कर्मचारियों को पेंशन पर भी टैक्स छूट मिलेगी. वहीं, NPS में केंद्र और राज्य का योगदान अब 14% होगा |
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