SC ने सोमवार को कहा कि वह उस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा, जिसमें केंद्र के कथित फैसले को रद्द करने की मांग की गई है जिसके कारण 5,789 संस्थाओं ने अपना विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण गंवा दिया है। विदेश से निधि प्राप्त करने वाली किसी भी संस्था या गैर सरकारी संगठन (NGO) के लिये एफसीआरए पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
मामले पर मंगलवार को सुनवाई
अमेरिका स्थित एनजीओ ग्लोबल पीस इनिशिएटिव की ओर से दायर याचिका न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। पीठ ने कहा कि इस पर मामले पर मंगलवार को सुनवाई की जाएगी। देश में 31 दिसंबर 2021 तक 22,762 एफसीआरए पंजीकृत संगठन थे।
यह संख्या एक जनवरी को घटकर 16829 पर आ गई। अधिकारियों ने कहा था कि 18,778 संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस 29 सितंबर, 2020 और 31 दिसंबर, 2021 के बीच समाप्त हो रहे थे। उन्होंने बताया कि उनमें से 12,989 संगठनों ने 30 सितंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2021 के बीच एफसीआरए लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है।
एक अधिकारी ने कहा था कि चूंकि 5,789 संगठनों ने एफसीआरए लाइसेंस के रिनुअल के लिए आवेदन नहीं किया था, इसलिए उन्हें पंजीकृत संगठन नहीं माना गया। उन्होंने बताया कि इसके अलावा गृह मंत्रालय ने विभिन्न कारणों से 179 संगठनों के नवीनीकरण आवेदन अस्वीकार कर दिए।
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