व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश आभाष वर्मा की अदालत ने कदमा के तीन वर्षीय शिवम शौर्य की अपहरण कर हत्या के मामले के अभियुक्त अनिकेत झा उर्फ मुन्ना उर्फ आशुतोष झा को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई।
अभियोजन की और से अभियुक्त को फांसी की सजा देने की मांग रखी गई थी। वही अभियुक्त के अधिवक्ता गुड्डू हैदर ने अभियुक्त की मानसिक स्थिति ठीक नही रहने की बात कहते हुए कम से कम सजा देने की मांग रखी। 12 दिसंबर 2018 को कदमा रामजनम नगर घर से अनिकेत झा ने अपहरण कर शिवम की पत्थरों से कूचकर हत्या कर दी थी। उसका शव आदित्यपुर के आरआइटी थाना क्षेत्र प्लेटिना सिटी कैंपस के पश्चिम की तरफ 150 गज दूरी झाडियों के पास डंपर के नीचे पड़ी मिली थी।
अभियुक्त आदित्यपुर बाबाकुटी का निवासी है। कदमा रामजनमनगर रोड नंबर छह में धमेंद्र मिश्रा अपनी पत्नी और एकलौता पुत्र शुभम शौर्य के साथ रहते थे। अभियुक्त हीनभावना से ग्रसित था और बहन की डांट से अपमानित महसूस कर रहा था। घटना के दिन आरोपित भांजे को कुरकरे दिलाने के बहाने अपहरण कर लिया था।
बाद में भांजे की हत्या कर दी थी। इसके बाद मुंबई भाग निकला था। दो दिन के बाद अभियुक्त आदित्यपुर घर से कुछ दूरी पर छिप कर रह रहा था। हत्या मामले में अभियुक्त के विरुद उसके माता पिता, भाई, मृतक के माता पिता समेत सभी गवाहों ने गवाही दी थी।
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