हेमंत सोरेन सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 51 प्रस्ताव को सहमति दे दी है. इसमें कमोवेश अधिकांश प्रस्ताव काफी महत्वपूर्ण हैं. लेकिन इसमें सबसे प्रमुख निर्णय राज्य के 62876 पारा शिक्षकों को राज्य सरकार ने दिया है. 8 नवंबर 2021 को पारा शिक्षक संघ के साथ शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के साथ महत्वपूर्ण निर्णय को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है. इसके लिए झारखंड सहायक अध्यापक सेवाशर्त नियमावली 2021 को स्वीकृति मिली है.
बता दें कि राज्य के 62 हजार 876 पारा शिक्षकों को हेमंत सरकार ने सहायक अध्यापक के नाम से कहे जाने का निर्णय लिया था. सेवाशर्त नियमावली के तहत इन पारा शिक्षकों को मानदेय में वृद्धि होगी. इसके अलावा सभी अब 60 वर्ष की अवधि तक सेवा दे पाएंगे.
मानदेय में बढ़ोतरी आकलन परीक्षा के उपरांत की जाएगी. इसके अलावा इन पारा शिक्षकों को चिकित्सा अवकाश सहित अन्य अवकाश और योग्यता के आधार पर अनुकंपा का लाभ भी अब मिलेगा. नियमावली के आने के बाद इससे संबंधित कर्मियों एवं उनके आश्रितों के जीवन काल में सामाजिक सुरक्षा की प्रतिबद्धता रहेंगी.
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पंचायत भवनों में आधार नामांकन केंद्र
सूचना प्रौद्यागिक एवं ई- गर्वेनेंस विभाग के संबद्ध करते हुए सरकारी परिसर यथा-पंचायत भवन/वार्ड/अर्बन लोकल बॉडीज में स्थायी आधार नामांकन केन्द्र (PEC) की स्थापना की जाएगी. यहां पर आधार-कार्ड या अन्य जरूरी कार्यों को करने में आसानी होगी.
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति को दिया गया अवधि विस्तार. यह नीति 3 सितंबर 2021 को समाप्त हो गयी है. नयी नीति अभी प्रक्रियाधीन है. इस कारण सरकार ने नीति को 4 सितंबर 2022 या नयी नीति आने तक के लिए अवधि विस्तार दिया है.
कारखाना अधिनियम के तहत सरकार ने फैक्टरी में काम कर रहे कर्मियों के सिलोसिस बीमारी होने पर आर्थिक राहत देने का फैसला किया है. कर्मियों को इस तरह की बीमारी होने पर सरकार 1 लाख रुपये की मदद देगी. वहीं, इससे मरने पर कर्मियों के आश्रितों को सरकार 4 लाख रुपये की आर्थिक मदद देगी.
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गोड्डा जिले में पुलिस भवन निर्माण के लिये 58 करोड़ 1 लाख रुपये की स्वीकृति
नंदिनी जलाशय योजना के मुख्य नहरों के पुनरूद्धार के लिए 56 करोड़ 60 लाख 64 हजार की स्वीकृति
कांची सिंचाई योजना के पुनरूद्धार के लिए 29 करोड़ 23 लाख 37 हजार की स्वीकृति
मेदिनीनगर नगर निगम शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 161 करोड़ 77 लाख की तकनीकि स्वीकृति. यह योजना एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से की जाएगी.
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन सृजित आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी के लिए सेवानिवृति की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किये जाने की स्वीकृति दी गई.
विधायक योजना अन्तर्गत विधानसभा सदस्यों की अनुशंसा पर ली जानेवाली कार्यों की सूची में पेयजल आपूर्ति संबंधी योजनाओं पर रुपए 50 लाख का व्यय निश्चित रूप से किये जाने के प्रावधान को ऐच्छिक करने की स्वीकृति दी गई.
भू-अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण, सुरक्षा एवं कुशल प्रबंधन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार सेवाएं (IT Advisory service) प्राप्त करने के लिए कार्यहित में नेशनल इंस्टिटयूट फॉर स्मार्ट गवर्मेंट का मनोनयन के आधार पर चयन करने एवं सेवा शुल्क के रूप में प्रदेय रुपये 79.20 लाख की स्वीकृति दी गई.
रांची जिला के कांके अंचल के रिनपास परिसर में टाटा ट्रस्ट के साथ पी.पी.पी. के अन्तर्गत कैंसर केयर सेन्टर की स्थापना हेतु लीज बंदोबस्त गैरमजरूआ खास भूमि के नक्शा में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
प्री-बजट वर्कशॉप के लिए IIM, Ranchi को मनोनयन के आधार Knowledge Partner पर के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी गई.
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17-ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के निमित्त राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से रूपये 185 करोड़ ऋण राशि की स्वीकृति दी गयी. राज्य के आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्त की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की स्वीकृति दी गयी.
सरकारी विद्यालयों में वर्ग-1 से वर्ग 8 एवं 9 से 12 तक के छात्र-छात्राओं को वितरित किये जाने वाले नोट बुक (कॉपी) के मुख्य पृष्ठ पर राज्य सरकार की योजना का अंकन होगा.
वित्तीय वर्ष 2021-2022 में 136 आवासीय विद्यालयों में कक्षा-1 से 12 तक के छात्र/छात्राओं को कोविड-19 के क्रम में आवासीय विद्यालय बंद रहने के कारण घर पर रहकर पठन-पाठन जारी रखने हेतु मोबाइल टेब उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई.
केंद्र प्रायोजित अंब्रेला आई.सी.डी.एस. अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी सेवाएं अधीन पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत 6 से 36 माह के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धातृ माताओं तथा 6 से 72 माह के कुपोषित बच्चों को प्रदाय टेक होम राशन तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रदाय हॉट कुक मिल की रेसिपी में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
उत्पाद राजस्व बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए “परामर्शी सेवा” उपलब्ध देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग एवं झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का “परामर्शी एजेंसी” मनोनीत करने की स्वीकृति दी गई.
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Article by- Shanu Sarkar
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