याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए स्वीकार
आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को पार्टी में जगह देने वाले राजनीतिक दलों की अब खैर नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों वाले नेताओं को चुनावी टिकट देने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्यवाई से जुड़ी याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है. इस याचिका में कहा गया है कि जो भी राजनीतिक दल ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को चुनाव में खड़ा करता है और उनके बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं करता है, तो चुनाव आयोग को उसकी मान्यता रद्द करने का निर्देश दिया जाए.
निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट दायर याचिका में याचिका में राजनीतिक दलों की वेबसाइट पर जानकारी प्रकाशित कराने के साथ ही निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि सभी दल यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया में भी प्रकाशित करें और अगर इन निर्देशों का उल्लंघन होता है तो पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ अदालत की अवमानना याचिका दाखिल करें.
भाजपा नेता द्वारा दायर की गई है याचिका
पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह याचिका भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दाखिल की है. याचिका में उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह प्रत्येक पार्टी से पूछे, कि उसने क्यों आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी का चुनाव किया और क्यों साफ सुथरी छवि वाले को मौका नहीं दिया. याचिका में कहा गया है, ”याचिकाकर्ता भारत के निर्वाचन आयोग को यह भी निर्देश देने का अनुरोध करता है कि उस पार्टी का पंजीकरण रद्द करे जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करता है.”
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दावा- खतरनाक अपराधियों को मिल रहा टिकट
याचिका में कहा गया कि अपराधियों को विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ने देने की अनुमति देने के नतीजे लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लिए बहुत घातक है. याचिका में कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान न केवल वे बड़ी मात्रा में अवैध धन का दुरुपयोग हस्तक्षेप करने के लिए करते हैं बल्कि मतदाताओं और प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी को भी धमकाते हैं.
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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