चुनाव स्थगित करने पर विचार करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को दिया है निर्देश
एक बार फिर से कोरोना अपने पांव पसार रहा है. पिछले साल भी इसी समय संक्रमण के प्रसार की शुरुआत होने लगी थी. लोगों ने नहीं समझा, कितनी भयावह हो सकती है स्थिति, और नतीजा दुनिया ने देख ली.
पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग को निकाय चुनावों को 4-6 सप्ताह के लिए स्थगित करने पर विचार करने का निर्देश दिया है. अब चुनाव आयोग 48 घंटे में अपना रुख स्पष्ट करेगा. इससे पहले हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया था कि उन चार नगर निकायों में कोरोना के हालात पर हलफनामा जमा किया जाए, जहां 22 जनवरी को चुनाव होने हैं.
हाई कोर्ट ने मांगा था बुनियादी सुविधाओं का ब्योरा
मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति के डोमा भूटिया की खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग को भी एक अन्य हलफनामा जमा करने का आदेश दिया था, जिसमें बिधाननगर, आसनसोल, चंदननगर और सिलीगुड़ी नगर निगमों में चुनाव कराने के लिए बुनियादी सुविधाओं और ढांचे का ब्योरा हो.
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हलफनामा जमा करने का पीठ ने दिया था आदेश
राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर चुनाव स्थगित करने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने हलफनामा जमा करने का आदेश दिया था. अदालत ने राज्य सरकार से हलफनामे में सूक्ष्म-निषिद्ध क्षेत्रों की संख्या और इन चार नगर निगम क्षेत्रों में कोविड-19 की वजह से लोगों की मौत के मामलों की जानकारी देने का भी निर्देश दिया था.
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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