बिना तथ्यों के समुदायों को टार्गेट कर के सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है-महासभा
झारखंड जनाधिकार महासभा ने आज 28 दिसंबर को राज्य प्रशासन को पत्र लिखकर हिंदू जागरण मंच द्वारा 25 दिसंबर को रांची में आयोजित कार्यक्रम में दिए गए भड़काऊ व सांप्रदायिक भाषण के विरूद्ध प्राथमिकी की मांग की है।
25 दिसम्बर को हिन्दू जागरण मंच द्वारा रांची में ‘तुलसी पूजन सह स्नेह मिलन समारोह’ कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमे भाजपा के विधायकों व वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में इस संगठन के सदस्य सुमन कुमार द्वारा मुसलमानों और ईसाईयों के विरुद्ध भड़काऊ व सांप्रदायिक भाषण दिया गया। भाषण का विडियो सोशल मीडिया (फ़ेसबूक व एक्स) पर शेयर किया जा रहा है।
महासभा द्वारा राज्य प्रशासन को लिखे उक्त पत्र में यह आरोप लगाया है कि कार्यक्रम में सुमन कुमार ने मुसलमान और ईसाई समुदाय के विरुद्ध कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर भड़काऊ भाषण दिया है जैसे “चादर और फादर के औलाद…मरियम पुत्र के औलाद…लव जिहाद, लैंड जिहाद, हेल्थ जिहाद और पॉप्युलेशन जिहाद को बढ़ावा दे रहा है” आदि। बिना तथ्यों के समुदायों को टार्गेट कर के सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। सभा में लोगों को हिन्दू धर्म के नाम पर मुसलमानों और ईसाईयों के विरुद्ध धार्मिक नफरत फैलाया गया। साथ ही, लोगों को हिन्दू राष्ट्र के पक्ष में भी गोलबंद किया गया ।
भाजपा संविधान के विपरीत बातों और सांप्रदायिकता का खुला समर्थन कर रही है
कहा गया है कि यह भाषण देश के संविधान का खुला मजाक है। हिन्दू राष्ट्र की परिकल्पना गैर संवैधानिक है। इस संभावना से नाकारा नहीं जा सकता है कि इस कार्यक्रम में ऐसे और भी भाषण दिये गए होंगे। इस कार्यक्रम में भाजपा के विधायक कोचे मुंडा व भाजपा के कई वरिष्ठ नेता की उपस्थिति में ऐसा भाषण दिया गया। इससे स्पष्ट है कि भाजपा संविधान के विपरीत बातों और सांप्रदायिकता का खुला समर्थन कर रही है।
पुलिस व प्रशासन द्वारा न ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और न ही…
यह दु:ख की बात है कि पुलिस व प्रशासन द्वारा न ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और न ही ऐसी सभाओं को रोका जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने “ASHWINI KUMAR UPADHYAY versus UNION OF INDIA & ORS.” (Writ Petition (Civil) No. 943/2021) मामले में राज्य व केंद्र को स्पष्ट आदेश दिया है कि हेट स्पीच के मामलों में बिना शिकायत के ही suo motu प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाई की जानी है। सर्वोच्च न्यायालय का 28.04.2023 का राज्यों व केंद्र को आदेश स्पष्ट है,
“ensure that immediately as and when any speech or any action takes place which attracts offences such as Sections 153A, 153B and 295A and 505 of the IPC etc., suo motu action will be taken to register cases even if no complaint is forthcoming and proceed against the offenders in accordance with law.”
इस परिप्रेक्ष्य में महासभा ने राज्य प्रशासन से मांग की है, कि अविलंब इस वक्ता, कार्यक्रम के आयोजकों व भड़काऊ भाषण के अन्य वक्ताओं के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 153B, 295A, 505(1) समेत अन्य संबन्धित धाराओं अंतर्गत बिना शिकायत के suo motu प्राथमिकी दर्ज कर न्यायसंगत कार्रवाई की जाय।
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शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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