बांग्लादेश से हिंदुस्तान आकर अपने पति को हासिल करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाली सोनिया अख्तर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. तीस हजारी फैमिली कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए सौरभ कांत तिवारी को एक हफ्ते के अंदर सोनिया को साथ रखने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने दस्ती आदेश जारी कर दिया है.
बता दें कि बांग्लादेश की सोनिया अख्तर ने नोएडा के सौरभ कांत तिवारी को अपना पति बताते हुए कई आरोप लगाए थे. सोनिया अख्तर ने आरोप लगाया था कि नोएडा के रहने वाले सौरभ कांत तिवारी ने बांग्लादेश में आकर धर्म परिवर्तन कर उससे शादी की थी. फिर उसे छोड़कर वापस भारत लौट आए थे. सोनिया अख्तर ने यह भी आरोप लगाया कि सौरभ कांत तिवारी पहले से शादी शुदा थे.
बच्चे के साथ 3 महीने पहले भारत आई थी सोनिया अख्तर
अपने पति को वापस पाने के लिए करीब 3 महीने पहले सोनिया अख्तर भारत आई थी. अपने 1 साल के बेटे को उसका पिता दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई की शुरुआत की. नोएडा के सौरभ कांत तिवारी ने बांग्लादेश में तीन साल पहले सोनिया अख्तर से शादी की थी. वहीं, अब वह नोएडा में पति के साथ रहना चाहती है. सौरभ कांत तिवारी ने सोनिया अख्तर को अपने साथ रखने से इंकार किया था.
पति के साथ रह सकती है सोनिया
इसके बाद सोनिया अख्तर ने कानूनी लड़ाई लड़ी और मामला नेशनल कमीशन फॉर वूमेन चला गया. वहां से स्टेट कमीशन को रेफर किया गया .वहां से ही C.A.W सेल गया. जहां अब यह मामला चल रहा है. वहीं, इस मामले में बांग्लादेशी पीड़िता के वकील एपी सिंह का कहना है कि अब सोनिया अख्तर अपने पति सौरभ कांत के ग्रेटर नोएडा के शिवालिक अपार्टमेंट में जा कर रह सकती हैं. वह अपने ससुराल यानी सौरभ कांत तिवारी के अलवर के घर भी जाकर रह सकती हैं.
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