ग्राम सभा की अनुमति के बिना 5वीं अनुसूची क्षेत्र में भूमि हस्तांतरण अवैध-ग्राम प्रधान (डोबो)
चांडिल अंचल अंतर्गत डोबो ग्राम प्रधान शंकर सिंह के नेतृत्व में आज 6 अक्तूबर को एक प्रतिनिधि मंडल, जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त से मिला और T.A. Misc Case No. 107/2023-24 टाटा माझी बनाम HI-TECH HERRITAGE LTD मामले में ग्राम सभा का विरोध दर्ज कराया।
इस मामले पर युक्ति-सम्मत कार्रवाई करने का उपायुक्त से अनुरोध
इस सम्बन्ध में कार्यालय को सौंपे आवेदन में साफ़ तौर पर लिखा गया है, कि मौजा-डोबो, थाना संख्या-331 के अंतर्गत टाटा माझी और HI- TECH HERRITAGE LTD. के बीच उद्योग स्थापना हेतु भूमि-हस्तांतरण संबंधी एक इश्तहार विगत 31 अगस्त को स्थानीय अख़बार में प्रकशित हुई थी. कहा गया है, कि सरायकेला-खरसवां ज़िला 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है और यहां पेसा अधिनियम 1996 के तहत किसी भी तरह का भूमि-हस्तांतरण बिना ग्राम सभा की अनुमति के नहीं किया जा सकता है, लेकिन डोबो गांव में उक्त कार्य कैसे किया जा रहा है, इस पर ग्राम प्रधान ने आपत्ति दर्ज़ कराई. सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 46 के तहत आदिवासियों की भूमि ग़ैर आदिवासी को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है. यह उक्त अधिनियम का उल्लंघन है. ग्राम प्रधान ने इस मामले पर युक्ति-सम्मत कार्रवाई करने का उपायुक्त से अनुरोध किया है.
प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से उपस्थित- ग्राम प्रधान शंकर सिंह, निगरानी समिति अध्यक्ष अनूप महतो, कुलदीप महतो, सुमित महतो, शंकर महतो, अनंत महतो, राहुल हो आदि उपस्थित थे।
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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