तम्बाकू नियंत्रण को लेकर सम्पूर्ण जिले में विशेष जाँच अभियान चलाने के निर्देश
जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त रविशंकर शुक्ला की अध्यक्षता में आज 4 अक्तूबर को समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में उपायुक्त नें सार्वजनिक स्थलों पर तम्बाकू सेवन पर रोक लगाने, स्कूलों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू बिक्री पर रोक एवं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चो को तम्बाकू बिक्री न करने, न करवाने पर विशेष जाँच अभियान चलाने तथा विभिन्न माध्यमों से लोगों को तम्बाकू के उपयोग से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव से अवगत कराकर जागरूक करने के निर्देश दिए।
तंबाकू लोगों के लिए घातक
इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में जिला अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी जैसे- अपर उपायुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अंचलधिकारी, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी, फ़ूड सेफ्टी पदाधिकारी अपने-अपने स्तर से पहल करें, ताकि तम्बाकू नियंत्रण अभियान को सफल बनाया जा सके, साथ ही अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि तंबाकू लोगों के लिए घातक है, इसके सेवन से लोग ह्रदय, सास एवं कैंसर जैसे जानलेवा रोग के शिकार हो रहे हैं, इसके सेवन से नई पीढ़ी के युवा काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। इस स्थिति में जरूरी है अपने परिवार के लोगों, आस-पास के लोगों एवम् मित्रों को तंबाकू एवम् सिगरेट सेवन करने से रोकें और इसके लिए आवश्यक कदम उठायें।
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध
बैठक के दौरान बताया गया कि कोटपा (COTPA) अधिनियम की विभिन्न धाराएं कोटपा – 2003 के धारा (4) के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है. उल्लंघनकर्ता को 200 रुपए तक जुर्माना किया जायेगा। धारा 5 (1) एवम् 5 (3) के अनुसार किसी भी तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है।इसका उल्लंघन करने पर दो वर्ष का कारावास/ एक हजार रुपए का आर्थिक दंड अथवा दोनों का प्रावधान है।धारा 6 A के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना ये उनके द्वारा बेचवाना दंडनीय अपराध है। धारा 6 के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है और यह दंडनीय अपराध है।
उपायुक्त के द्वारा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि छापेमारी की प्रक्रिया को प्रभावी तरीके से लागू कर कोटपा अधिनियम (COTPA) के उल्लंघन करने पर नियमसंगत अधिनियमों का अनुपालन कर उक्त व्यक्ति को दंडित करें।
बैठक में उपायुक्त के साथ अपर उपायुक्त सुबोध कुमार, सिविल सर्जन डॉ. अजय कुमार सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी, सरायकेला, जिला परिवाहन पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित पदाधिकारी उपस्थित रहे।
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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