संबलपुर, ओडिशा: एक ग्राहक के साथ हुए एक बेहद अजीब मामले ने हलचल मचा दी है, जिसमें एक फोटोकॉपी वाले की दुकान पर हुई घटना के बारे में जानकारी साझा की गई है।
प्रफुल्ल दास, जो कि संबलपुर जिले के बुधराजा इलाके के रहने वाले हैं, ने 28 अप्रैल को एक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करवाने के लिए जेरॉक्स की दुकान पर जाना था। वहां पर उन्होंने एक कॉपी के लिए दो रुपये का शुल्क दिया, जो कि सामान्य शुल्क था।
हालांकि, बाद में, जब प्रफुल्ल द्वे बचे हुए तीन रुपये की मांग करने लगे, तो दुकानदार ने इसे इनकार किया और उन्हें वापस नहीं किया। दुकानदार की इस बेहद नकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद, प्रफुल्ल ने उपभोक्ता अदालत में दुकानदार के खिलाफ केस दर्ज करवाया।
26 सितंबर को मामले पर हुई सुनवाई में, ‘उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग’ ने आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने दुकानदार को 2500 रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया। आदेश में कहा गया कि दुकानदार को तीन रुपये की बची हुई रकम उपभोक्ता को 30 दिनों के अंदर लौटानी होगी, साथ ही इस पर ब्याज भी लगेगा, अगर वह समय पर नहीं देता है।
इस केस के माध्यम से कोर्ट ने ग्राहकों के अधिकारों की महत्वपूर्णता को बताया है और व्यापारिक लेनदेन में सही व्यवहार की आवश्यकता है।
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